लोकायुक्त न्यायालय ने भ्रष्टाचारी राजस्व निरीक्षक को दिया चार वर्ष कठोर कारावास

रीवा, 10 अगस्त। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (विशेष न्यायालय लोकायुक्त) जिला रीवा श्री गिरीश दीक्षित के न्यायालय ने विशेष पुलिस स्थापना लोकायुक्त जिला रीवा के अपराध क्र.190/2015 के आरोपी राजस्व निरीक्षक सर्किल डभौरा श्यामलाल पुत्र गणेश प्रसाद कोरी उम्र 43 वर्ष निवासी ग्राम बहरी, जिला सीधी, हाल मुुकाम डभौरा जिला रीवा को भ्रष्टाचार का दोषी पाते हुए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 के तहत तीन वर्ष के कठोर कारावास एवं दो हजार रुपए जुर्माना एवं धारा 13 के तहत चार वर्ष के कठोर कारावास एवं दो हजार रुपए जुर्माने की सजा से दण्डित किया है।
मीडिया प्रभारी/एडीपीओ रीवा मोहम्मद अफजल खान ने जानकारी देते हुए बताया कि 16 मई 2015 को शिकायतकर्ता राममुनि पुत्र रामबदन तिवारी उम्र 27 वर्ष निवासी ग्राम सोहावल, थाना पनवार, जिला रीवा ने लोकायुक्त कार्यालय रीवा में एक लिखित शिकायत आवेदन पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया कि ग्राम सोहावल खुर्द में उसके पिता रामबदन तिवारी एवं अन्य के नाम करीब 50 एकड़ पैतृक जमीन है, जिसमें उसके पिता का हिस्सा करीब 12 एकड़ है। शिकायतकर्ता के पिता रामबदन तिवारी ने अपनी जमीन का सीमांकन कराने के लिए श्यामलाल कोरी राजस्व निरीक्षक डभौरा को उक्त जमीन का सीमांकन करने के लिए आवेदन दिया था। शिकायतकर्ता के पिता ने उसको जमीन जायदाद के देखरेख के लिए एक लिखित अधिकार पत्र दिया है। शिकायतकर्ता जमीन के सीमांकन के सिलसिले में श्यामलाल कोरी राजस्व निरीक्षक डभौरा से मिला तो उन्होंने शिकायतकर्ता से छह हजार रुपए रिश्वत की मांग की। शिकायतकर्ता श्यामलाल कोरी कहा कि मैं राजस्व निरीक्षक डभौरा को रिश्वत नहीं देना चाहता बल्कि रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़वाना चाहता हूं। लोकायुक्त द्वारा शिकायत का सत्यापन कराया गया। शिकायत सही पाए जाने पर ट्रैप कार्रवाई हेतु टीम का गठन किया गया। 19 मई 2015 को सुबह 7:30 बजे आरोपी राजस्व निरीक्षक ने शिकायतकर्ता को अपने किराए के मकान डभौरा जिला रीवा में रिश्वती रुपए लेने के लिए बुलाया। जैसे ही आरोपी श्यामलाल कोरी ने शिकायतकर्ता से रिश्वती छह हजार रुपए लेकर अपनी जेब में रखा, वैसे ही लोकायुक्त की टीम ने आरोपी श्यामलाल कोरी को रंगे हाथ धर दबोचा। लोकायुक्त ने प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय मे प्रस्तुत किया। विचारण के दौरान जिला अभियोजन अधिकारी सुशील कुमार शुक्ला के निर्देशन एवं मार्गदर्शन में सहायक जिला अभियोजन अधिकारी (लोकायुक्त) सचिन द्विवेदी द्वारा शासन की ओर से मामले में प्रस्तुत किए गए साक्ष्यों एवं प्रभावी तर्कों से सहमत होते हुए अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (विशेष न्यायालय लोकायुक्त) श्री गिरीश दीक्षित ने आरोपी राजस्व निरीक्षक श्यामलाल पुत्र गणेश प्रसाद कोरी उम्र 43 वर्ष निवासी ग्राम बहरी, जिला सीधी, हाल मुुकाम डभौरा, जिला रीवा को भ्रष्टाचार का दोषी पाते हुए उपर्युक्त सजा से दण्डित किया।