मिथ्या रिपोर्ट करने वाले आरोपी को शहर कोतवाली पुलिस ने किया गिरफ्तार

भिण्ड, 09 अक्टूबर। पुलिस अधीक्षक शैलेन्द्र सिंह चौहान के आदेश के पालन में में मिथ्या एफआईआर करने वाले के विरुद्ध थाना प्रभारी सिटी कोतावली भिण्ड के नेतृत्व में गठित टीम द्वारा कार्रवाई की गई। शनिवार को थाने पर सूचना मिली कि आर्य नगर में एक व्यक्ति को पैर में गोली लगी है। सूचना पर रवाना होकर जिला अस्पताल भिण्ड पहुंचा घायल से घटना के संबंध में पूछताछ की तो दो व्यक्तियों ने कट्टा से गोली मारना बताया। घटना संदिग्ध होने से वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराकर मामला जांच में लिया गया। जांच के दौरान घटना असत्य पाई गई, घटना के चश्मदीद साक्षी से सख्ती से पूछताछ करने पर बताया कि आवेदक (घायल) ने दो दिन पहले मुझसे कट्टा मंगवाया था। जिसे मैं शनिवार की शाम 6.20 बजे लेकर आया था। जिसे आवेदक द्वारा चैक करने पर गोली दाहिनी जांघ में लग थी। इसलिए हमने इलाज हेतु झूठी मिथ्या रिपोर्ट करने का षड्यंत्र रचा था, बाद में उक्त साक्षी के कब्जे से घटना में प्रयुक्त एक 315 बोर का कट्टा व एक चला हुआ राउण्ड बरामद कर उसको गिरफ्तार किया गया। जिस पर से आवेदक व साक्षी के विरुद्ध मिथ्या रिपोर्ट करने के ऊपर से अपराध क्र.410/22 धारा 196, 336, 338, 201 भादंवि, 25/27 आम्र्स एक्ट का कायम कर विवेचना में लिया गया। इस कार्रवाई में उपनिरीक्षक अतुल सिंह भदौरिया, देवीदीन अनुरागी, सउनि रघुवीर सिंह, प्रधान आरक्षक सतेन्द्र भदौरिया, अवधेश चौहान, आरक्षक अभिषेक यादव, दीपक राजावत, सुशील शर्मा, अनिल बघेल, अमन राजावत की सराहनीय भूमिका रही।