मारपीट करने वाले दो आरोपियों को एक-एक वर्ष का कठोर कारावास

रीवा, 04 अगस्त। जेएमएफसी, हनुमना जिला रीवा सुश्री पूर्णिमा सैयाम के न्यायालय ने थना हनुमना के प्रकरण क्र.849/2014 के आरोपीगण ब्रह्मानंद पाल उम्र 39 वर्ष एवं कृष्णानंद पाल उम्र 32 वर्ष पुत्रगण रामशरण पाल निवासी ग्राम हाटा, थाना हनुमना, जिला रीवा को मारपीट के अपराध का दोषी पाते हुए धारा 323/34 भादंवि के तहत छह-छह माह का सश्रम कारावास एवं एक-एक हजार रुपए अर्थदण्ड एवं धारा 325/34 भादंवि के तहत एक-एक वर्ष का कठोर कारावास एवं दो-दो हजार रुपए जुर्माने की सजा से दण्डित किया है।
सहायक मीडिया प्रभारी/ एडीपीओ रीवा कल्याण सिंह ने घटना की जानकारी देते हुए बताया कि 21 जून 2014 को दोपहर दो बजे के लगभग आरोपीगण ब्रह्मानंद पाल एवं हुब्बलाल उर्फ कृष्णानंद पाल दोनों रामगोपाल के ट्रेक्टर से खेत जुतवा रहे थे, फरियादी रमाकांत पाल, श्रीनिवास के साथ जाकर मना किया कि खेत उसका है, खेत मत जुतवाओ, तब ब्रह्मानंद एवं कृष्णानंद दोनों ट्रेक्टर से उतर आए और लाठी से मारपीट करने लगे, यह देखकर चालक हरिप्रसाद ट्रेक्टर लेकर भाग गया। मारपीट करने की घटना को गांव के बोधाली साकेत एवं रामनिवास पाल ने देखी है। मारपीट से फरियादी के दोनों पैर के घुटना के पास, बाएं पैर के पंजा, टिहुनी एवं दाहिने हाथ की टिहुनी मे सूजनदार एवं गंभीर चोट आई एवं श्रीनिवास के बांए हाथ के पंजा एवं बहुका में तथा बांए पैर के जांघ मे गंभीर चोटे आई है। फरियादी ने उक्त घटना की सूचना थाना हनुमना मे लेख कराई, विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय मे प्रस्तुत किया गया। विचारण के दौरान शासन की ओर से पैरवी करते हुए सहायक जिला अभियोजन अधिकारी पंकज घनघोरिया द्वारा मामले में प्रस्तुत किए गए साक्ष्यों एवं तर्कों से सहमत होते हुए जेएमएफसी हनुमना जिला रीवा सुुश्री पूर्णिमा सैयाम, के न्यायालय ने आरोपीगण ब्रह्मानंद उम्र 39 वर्ष, कृष्णानंद उम्र-32 वष पुत्रगण रामशरण पाल को उपर्युक्त दण्ड से दण्डित किया है।