मारपीट करने वाले पति-पत्नी को दो-दो वर्ष की सजा

शाजापुर, 29 जुलाई। न्यायालय जेएमएफसी शाजापुर ने जबरन नातरे बैठाने की बात पर मारपीट करने वाले आरोपी ऊंकार सिंह पुत्र घासी बंजारा एवं राजूबाई पत्नी ऊंकार सिंह बंजारा निवासीगण देहरीपाल मोहन बड़ोदिया को धारा 327 भादंवि में दो-दो वर्ष सश्रम कारावास एवं 500-500 रुपए जुर्माने से दण्डित किया है। प्रकरण में अभियोजन की ओर से पैरवी सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी शाजापुर श्रीमती तुलसी मानकर ने की।
जिला मीडिया प्रभारी सचिन/ एडीपीओ शाजापुर रायकवार ने बताया कि 21 जुलाई 2016 को पीडि़ता ने थाना मो. बड़ोदिया में घटना की रिपोर्ट लिखाई थी कि पीडि़ता का पति शांत हो गया है। पीडि़ता के गांव के ऊंकार सिंह व उसकी पत्नी राजूबाई पीडि़ता को नातरे बिठाना चाहते है। पीडि़ता के मना करने पर ऊंकार सिंह पीडि़ता को गालियां देते हुए बोला तुझे नातरा जाना पड़ेगा, राजू बाई ने पीडि़ता को पत्थर की मारी जिससे पीडि़त के सिर में लगी, ऊंकार सिंह ने भी थप्पड़-मुक्को से पीडि़ता को मारा। पीडि़ता की लड़की रेखाबाई बचाने आई तो उसे भी ऊंकार सिंह ने लकड़ी की मारी। पीडि़ता की लड़की मंजू व लड़के पिंटू ने बीच बचाव किया। दोनों आरोपीगण पीडि़ता को बोले कि आज तो तुझे बचा लिया है, नातरे नहीं गई तो जान से खत्म कर देंगे। उक्त घटना के संबंध में थाना मो. बड़ोदिया जिला शाजापुर पुलिस द्वारा अपराध पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई। अनुसंधान पश्चात न्यायालय में आरोपी के विरुद्ध चालान प्रस्तुत किया गया। प्रकरण में आई साक्ष्य व अभियोजन के तर्कों से सहमत होते हुए न्यायालय ने आरोपीगण को दोषी पाते हुए दण्डित किया है।