सरिया मारकर जानलेवा हमला करने के तीन आरोपियों को पांच-पांच वर्ष की कैद एवं जुर्माना

बिजावर, 26 जुलाई। द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश बिजावर श्री मनीष शर्मा की अदालत ने सरिया से जानलेवा हमला करने के मामले में तीन आरोपियों को पांच-पांच साल की कठोर कैद के साथ एक हजार-एक हजार रुपए के जुर्माना की सजा सुनाई है।
अभियोजन कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार घटना 20 सितंबर 2017 को सुबह करीब नौ बजे फरियादी महेन्द्र लोधी निवासी ग्राम बरेठी अपने गांव में स्थित बांस के पेड़ के पास खड़ा था, तभी उसके गांव का आरोपी अखिलेश ने आकर फरियादी को पकड़ लिया और आरोपी महेश लोधी ने उसके सिर पर सरिया मारा, आरोपी दिनेश भी मौके पर आ गया और उसने भी उसके सिर, हाथ और पैर में सरिया से मारा। जब हीरालाल लोधी ने बचाने का प्रयास किया तब उक्त तीनों आरोपीगण ने हीरालाल के साथ मारपीट की जिससे उसके हाथ में चोट आई, जब खुमान ने दोनों लोगों को बचाने का प्रयास किया तब आरोपी दिनेश ने खुमान के हाथ में सरिया मारा। फरियादी आरोपीगण से बचने के लिए भागकर अपने घर में घुस गया, तब आरोपियों ने उसके घर में घुस कर उसके साथ मारपीट की और जान से मारने की धमकी देते हुए भाग गए। उक्त घटना पर थाना भगवां में अपराध पंजीबद्ध किया गया एवं संपूर्ण विवेचना उपरांत मामला न्यायालय में पेश किया। अभियोजन की ओर से अपर लोक अभियोजक/ एडीपीओ अजय मिश्रा ने पैरवी करते हुए पक्ष रखा। द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश बिजावर मनीष शर्मा के न्यायालय ने आरोपी अखिलेश, महेश एवं दिनेश को धारा 307 भादवि में पांच-पांच वर्ष की कठोर कैद व एक-एक हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है।