दुकान के ताले तोड़कर चोरी करने वाले आरोपी को एक वर्ष की सजा

रायसेन, 21 जून। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, जिला रायसेन के न्यायालय ने कपड़े की दुकान के ताले तोड़कर चोरी करने वाले आरोपी विशाल पुत्र बाबूलाल विश्वकर्मा उम्र 24 वर्ष निवासी पिरीयानाला, काली नगर, विदिशा को दोषसिद्ध पाए जाने पर धारा 457, 380 भादंसं में एक वर्ष का सश्रम कारावास एवं 100-100 रुपए जुर्माने से दण्डित किया है। प्रकरण में राज्य की ओर से पैरवी सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी रायसेन सुश्री नेहा दुबे ने की।
अभियोजन मीडिया प्रभारी जिला रायसेन श्रीमती किरण नंदकिशोर के अनुसार प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि फरियादी प्रकाश अहिरवार की बस स्टेण्ड बाजार सांची में मां गारमेण्ट्स के नाम से रेडीमेड कपड़ों की दुकान है। वह रोजाना की तरह दो सितंबर 2021 को रात करीब नौ बजे अपनी दुकान बंद करके अपने घर चला गया था, सुबह करीब आठ बजे जब वह दुकान पर आया तो उसने देखा कि दुकान की शटर के ताले नहीं हैं। उसने शटर खोलकर देखा तो दुकान में अन्दर अलमारियों में रखे कपड़े फैले पड़े थे तथा कुछ सामान बिखरा हुआ पड़ा था। उसने अपने सामान का मिलान किया तो उसमें कुल 23 हजार 92 रुपए कीमती सामान अज्ञात चोर उसकी दुकान में शटर में लगे ताले तोड़कर चोरी कर ले गया था। फरियादी की उक्त रिपोर्ट के आधार पर आरोपी के विरुद्ध थाना सांची जिला रायसेन में प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। प्रकरण की विवेचना एवं आवश्यक अनुसंधान उपरांत आरोपी के विरुद्ध अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।