बिजली तार चुराने वाले आरोपी को नौ माह का कारावास

सागर, 20 जून। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सागर श्री आशीष शर्मा के न्यायालय ने बिजली तार चोरी करने वाले आरोपी मुकेश पुत्र बलराम विश्वकर्मा उम्र 49 वर्ष निवासी बेरखेड़ी गुरू, थाना सिविल लाईन, जिला-सागर को धारा 379 भादंवि अंतर्गत नौ माह सात दिन के कारावास से दण्डित किया है। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी सहायक जिला अभियोजन अधिकारी सचिन गुप्ता एवं अमित जैन ने की।
मीडिया प्रभारी/ सहायक जिला अभियोजन अधिकारी जिला सागर सौरभ डिम्हा प्रकरण की जानकारी देते हुए बताया कि 30 जुलाई 2017 को कनिष्ठ यंत्री, मप्र पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी नगर संभाग सागर सुधार प्रभाग की पेट्रोलिंग पार्टी के साथ करीब 11.30 बजे जैसे ही बड़तुमा फायरिंग रेंज पहाड़ी के पास पहुंचे और पहाड़ी के किनारे से 33 केवी सिविल लाईन फीडर जो कि 220 केवी सांईखेड़ा सब-स्टेशन से निकला है, वहां पर उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति खंबे पर चढ़़ा था और जैसे ही उन लोगों ने अपना वाहन रोका तो वहीं पास में खड़ी फोर व्हीलर गाड़ी में बैठकर चार लोग भाग गए और जो व्यक्ति खंबे पर चढ़ा था, नीचे उतरकर उसने खंबे से दो 33 केवी इंसुलेटर खोलकर चोरी कर ले जाने के लिए नीचे डाले थे, वह उन्हें लेकर भागा और भागते समय फरियादी ने उसे पहचान लिया, उक्त व्यक्ति पूर्व में प्राईवेट व्यक्ति के तौर पर काम करने वाला मुकेश विश्वकर्मा निवासी बेरखेड़ी गुरू का था, फिर पेट्रोलिंग पार्टी ने सभी खंबों को चैक किया तो पाया कि 18 खंबों का तीन लाईन का तार कीमती लगभग 60 हजार रुपए अज्ञात चोर चोरी करके ले गए थे। सूचनाकर्ता के उक्त आवेदन पर से थाना बहेरिया में अपराध पंजीबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान घटना स्थल का नक्शा मौका तैयार किया गया, अभियुक्त के मेमोरंडम कथन अंतर्गत धारा 27 भारतीय साक्ष्य अधिनियम लिए गए, मेमोरंडम के आधार पर चोरी गई संपत्ति जप्त कर जप्ती पत्रक तैयार किया गया, अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया। प्रार्थी एवं गवाहों के कथन लेखबद्ध किए गए एवं संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियुक्त के विरुद्ध अपराध सिद्ध पाए जाने से अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया। न्यायालय में अभियोजन ने मामला युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित किया। न्यायालय ने उभय पक्ष को सुना एवं अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर प्रकरण की समस्त परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए दोषी मुकेश को नौ माह सात दिन के कारावास से दण्डित करने का आदेश दिया है।