गोली मारकर हत्या करने वाले 14 आरोपियों को आजीवन कारावास

रायसेन, 13 जनवरी। अपर सत्र न्यायाधीश जिला रायसेन श्री शरद भामकर के न्यायालय निर्णय पारित करते हुए बेसवॉल के डण्डे, तलवार से मारपीट करने एवं बंदूक से गोली मारकर हत्या करने वाले आरोपीगण नबाव हसन, सलमान हसन, फरहान हसन, फैजल हसन, नवेद हसन, दिलशाद हसन, रेहान हसन, गुफरान हसन, अफजाल हसन, फैजान हसन, साजिल हसन, नौशाद हसन, शादाब हसन, शाहबर हसन, निवासीगण औबेदुल्लागंज, जिला रायसेन को धारा 302/149 भादंसं एवं धारा 326/149 भादंसं में दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई एवं एक-एक हजार रुपए अर्थदण्ड लगाया है। प्रकरण में राज्य की ओर से पैरवी जिला लोक अभियोजन अधिकारी अनिल कुमार मिश्रा एवं अपर लोक अभियोजक जिला रायसेन लखन सिंह ठाकुर ने की।
अभियोजन मीडिया प्रभारी जिला रायसेन श्रीमती किरण नंदकिशोर के अनुसार घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि छह जून 2010 को रात्रि लगभग 10 बजे प्रकरण का प्रार्थी बहादुर सिंह अपने घर पर था, उसके बड़े भाई तूफानसिंह विवाह कार्यक्रम में कृषि फार्म गये थे, तभी बहादुरसिंह, के लड़के रुद्रपताप ने बताया कि दादा तूफान सिंह के साथ कुछ मुसलमान लड़के मारपीट कर रहे हैं, तो प्रार्थी बहादुर सिंह एवं उसका भाई अमर सिंह कृषि फार्म पहुंचे तो उन्होंने देखा कि रईस, शाहरुख, जुनैद, फैजल एवं रेहान बेसवॉल के डण्डे एवं लात घूसों से तूफान सिंह को मार रहे थे, इन्हें देखकर भाग गए और कहने लगे कि बंदूकें लेकर आ रहे हैं। आज जान से खत्म कर देंगे। रईस, शाहरुख, जुनैद, फैजल, रेहान, अफजाल, नबाव, फरहान, नौशाद, दिलशाद, शादाब, गुफरान, नवेद, सलमान, शाहबर एवं अन्य, जीप एवं मोटर साइकिल से कृषि फार्म आए। अफजाल, रईस, नबाव एवं फरहान के पास बंदूकें, नौशाद और शाहरुख के पास बेसवॉल के डण्डे दिलशाद, शादाब, गुफरान, नवेद, सलमान, शाहबर, जुनैद, फैजल एवं रेहान के पास तलवारें एवं धारदार हथियार थे। तभी पुलिस वहां पहुंच गई तो ये लोग वहां से भाग गए। प्रार्थी अपने भाई अमर सिंह, भतीजा हरपाल सिंह के घर तरफ जाने लगे तब प्रार्थी बहादुर सिंह एवं अमर सिंह एवं हरपाल ने देखा कि उक्त सभी लोगों ने घर के पास गाड़ी रोककर गोली चलाई और गौहरगंज चौराहे पर भागे तो यह भी पीछे पीछे वहां पहुंचे, तो इन लोगों ने देखा कि उक्त सभी लोग गौहरगंज चौराहे पर इसके भांजे रमेश सिंह एवं भतीजे रूपेश सिंह एवं जैकी के साथ मारपीट कर रहे थे। तब इन लोगों को देखकर अफजाल, नबाव, फरहान और रईस ने गोली चला दी, जिससे रूपेश के सीने एवं पेट पर गोली लगी, जयसिंह उर्फ जैकी के पेट पर गोली लगी, हरपाल को सिर एवं पसली में चोटें आईं, सभी का खून निकलने लगा। रूपेश की वहीं पर मृत्यु हो गई, तभी घटना स्थल पर पुलिस पहुंच गई। प्रार्थी बहादुर सिंह ने छह जून 2010 रात्रि 11 बजे की घटना होना व्यक्त करते हुए थाना औबेदुल्लागंज में रात्रि 11:30 बजे घटना मौका स्थल गौहरगंज चौराहा, औबेदुल्लागंज दर्शित करते हुए 15 आरोपियों के विरुद्ध नामजद एवं अन्य के विरुद्ध एफआईआर लेखबद्ध कराई। आरोपीगण के विरुद्ध अपराध क्र.224/10 धारा 147, 148, 323, 294, 506, 307, 302 भादंसं एवं आयुध अधिनियम 25/27 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया। पुलिस द्वारा अनुसंधान पूर्ण कर माननीय न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया। अभियोजन पक्ष द्वारा की गई पैरवी के दौरान राज्य की ओर से प्रस्तुत साक्षीगण के कथनों और साक्ष्य के आधार पर विद्वान न्यायालय ने आरोपीगणों के आरोपों को संदेह से परे प्रमाणित पाते हुए 14 आरोपीगणों को आजीवन कारावास का दण्डादेश सुनाया तथा एक-एक हजार रुपए अर्थदण्ड लगाया गया।