तीन वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को आजीवन कारावास

रीवा, 13 जनवरी। विशेष न्यायाधीश पाक्सो त्योथर, जिला रीवा के न्यायालय ने गुरुवार को फैसला सुनाते हुए तीन वर्ष की बच्ची के साथ दुष्कर्म के चिन्हित जघन्य सनसनीखेज प्रकरण में दुष्कर्म करने वाले आरोपी को एसईसी 5/6 में शेष प्राकृतिक जीवन तक आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 10 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है।
अभियोजन का प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि छह अक्टूबर 2021 को जब तीन वर्षीय बालिका अपने माता-पिता के साथ सो रही थी। रात लगभग 10:30 बजे बच्ची की रोने की आवाज सुनकर मां की नींद खुली तो देखा अभियुक्त बच्ची को गोद में लिए था, तब अभियुक्त ने बच्ची को मां के पेट पर लिटा कर जाने लगा, तब बच्ची की मां को गीलापन महसुस हुआ, देखा तो बच्ची के गुप्तांग से खून आ रहा था, तब मां ने अभियुक्त से पूछा क्या हुआ तो वह मौन रहा और चला गया। फिर बच्ची के मां-पिता ने बाहर आकर अभियुक्त से पुछा क्या किए बच्ची के साथ तो वह बोला गलती हो गई और भाग गया। फिर माता- पिता बच्ची को लेकर अस्पताल गए और थाना जनेह में सूचना दी। जिसके बाद बच्ची सात दिनों तक जिला अस्पताल रीवा मे भर्ती रही। पुलिस द्वारा अभियुक्त को गिरफ्तार कर त्वरित विवेचना कर 21/ अक्टूबर 2021 को अभियोग पत्र प्रस्तुत किया। न्यायालय ने धारा 450, 376कख भादंवि एवं 5/6 पॉक्सो एक्ट अंतर्गत आरोप विरचित किया। अभियोजन द्वारा 21 साक्षियों और बचाव पक्ष द्वारा तीन साक्षी प्रस्तुत किए गए। प्रकरण में अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यो एवं तर्कों से सहमत होकर न्यायालय द्वारा आजीवन कारावास शेष प्राकृतिक जीवन तक व जुर्माने का दण्डादेश पारित किया गया है। इस प्रकरण में शासन की ओर से जिला अभियोजन अधिकारी रीवा के मार्गदर्शन मे पैरवी विशेष लोक अभियोजक पाक्सो धीरज सिंह ने की है। अपराध को परिस्थितीजन्य साक्ष्यों के आधार पर प्रमाणित किया एवं अभियुक्त द्वारा उन परिस्थितियों का उचित स्पष्टीकरण धारा 106 साक्ष्य अधिनियम में न दे पाने के तर्क पर सजा कराई।