रायसेन, 31 दिसम्बर। न्यायालय तहसील सिलवानी जिला रायसेन ने शासकीय कार्य में बाधा उत्पन्न करने वाले आरोपी रामस्वरूप पुत्र रामसिंह राय को छह माह का सश्रम कारावास एवं 200 रुपए जुर्माने से दण्डित किया है। प्रकरण में राज्य की ओर से पैरवी सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी सिलवानी राजेन्द्र वर्मा ने की।
अभियोजन मीडिया प्रभारी जिला रायसेन श्रीमती किरण नंदकिशोर के अनुसार घटना संक्षेप मे इस प्रकार है कि 17 अप्रैल 2015 को 11 बजे फरियादी अनुज सरयाम पटवारी के पद पर जैथारी सार्केल में कार्य कर रहा था। तभी आरोपी आया और बोला कि मेरे कागजात दे दो। तो फरियादी ने बेला कि आज मीटिंग है जरूरी काम कर रहा हूं। थोड़ी देर में ले जाना तो आरोपी ने उसे कुर्सी से नीचे पटक दिया तथा उसके साथ थप्पड़ से मारपीट की और टेबल पर रखे खसरा खतौनी की नकल फाड़ दी और जान से मारने के धमकी दी। जिस पर से फरियादी द्वारा थाना सिलवानी में प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध करवाई गई। थाना पुलिस ने धारा 353, 332, 186, 506 भादंवि का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया। पूर्ण अनुसंधान पश्चारत यह अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया।