रायसेन, 31 दिसम्बर। न्याायालय तहसील सिलवानी, जिला रायसेन ने मारपीट कर शासकीय कार्य में बाधा उत्पन्न करने वाले आरोपीगण गोल्डी उर्फ निरंजन पुत्र बद्रप्रसाद कुर्मी, गोविन्द सिंह पुत्र दरयाल सिंह कुर्मी, मुकेश एवं सुरेन्द्र पुत्रगण गोविन्द सिंह कुर्मी को एक-एक वर्ष का सश्रम कारावास एवं 500-500 रुपए जुर्माने से दण्डित किया है। प्रकरण में राज्य की ओर से सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी सिलवानी राजेन्द्र वर्मा ने पैरवी की।
अभियोजन मीडिया प्रभारी जिला रायसेन श्रीमती किरण नंदकिशोर के अनुसार घटना संक्षेप मे इस प्रकार है कि 11 अप्रैल 2015 को रात्रि करीब 9:30 बजे फरियादी बक्शी वाले खेत में हार्वेस्टर चला रहा था, साथ में अजय पटेल, अरविंद पटेल भी थे, तभी आरोपीगण लाठियां लेकर आए और पुरानी रंजिश पर से अजय पटेल की मारपीट करने लगे और अश्लील गालियां देने लगे, उसके दोनों हाथों में, दाहिने पैर, घुटने व सिर में चोट आई। अरविंद ने बीच बचाव किया तथा सीताराम को भी कमर में चोट आई तथा रिपोर्ट करने पर से आरोपीगण ने जान से मारने की धमकी भी दी। जिस पर से फरियादी द्वारा थाना सिलवानी में प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध करवाई गई। थाना पुलिस ने धारा 294, 323, 325, 34, 506 भादंवि का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया। पूर्ण अनुसंधान पश्चात अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया।