भिण्ड, 29 दिसम्बर। नोबोल कोरोना वायरस (कोविड-19) के संकमण के ओमिक्रोन वेरिएंट तृतीय लहर की आंशका से प्रभावी नियंत्रण एवं जन सामान्य के स्वास्थ्य हित एवं लोक शांति बनाए रखने के उद्देश्य से गत 24 दिसंबर को जारी आदेश को यथावत रखते हुए, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी डॉ. सतीश कुमार एस द्वारा भिण्ड जिले की राजस्व सीमांतर्गत दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 में निहित शक्तियों का प्रयोग कर कोविड-19 प्रॉटोकॉल का पालन कराने हेतु आदेश प्रसारित किया गया है।
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी ने आदेश में कहा है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी ऐसे जिले तथा अन्य राज्य, देश जहां पर कोरोना वायरस (कोविड-19) के संक्रमण के ओमिक्रोन वेरिएंट तृतीय लहर के हॉटस्पाट, कटेनमेंट क्षेत्र घोषित है, उन जिलों, राज्यों एवं देश से कोई भी व्यक्ति भिण्ड जिले की सीमा में प्रवेश करता है तो उनको संबंधित थाने पर सूचना देना अनिवार्य होगा। इसके साथ-साथ स्वयं को क्वारेंटाइन करते हुए निकटतम स्वास्थ्य केन्द्र में अथवा जिला भिण्ड कोविड कंट्रोल रूम नं.8349274001 पर सूचना देना अनिवार्य होगा। यह आदेश पुलिस अधीक्षक जिला भिण्ड, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत जिला भिण्ड, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कार्यपालिक मजिस्ट्रेट समस्त जिला भिण्ड, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी एवं सिविल सर्जन भिण्ड, मुख्य नगर पालिका अधिकारी समस्त जिला भिण्ड अपने अपने विभागीय माध्यमों से उक्त आदेश का व्यापक प्रचार-प्रसार कराना सुनिश्चित करें। यह आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावी होकर अन्य आदेश तक लागू रहेगा।