देशी मदिरा शराब बेचने वाले आरोपी पर 500 रुपए का जुर्माना

ग्वालियर, 27 दिसम्बर। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी ग्वालियर श्री मानसी बलूजा ने देशी मदिरा शराब बेचने वाले आरोपी गंगाचरण कुशवाह पुत्र बल्लू कुशवाह निवासी मेहदपुर थाना तिघरा को धारा 34(1) में दोषी पाते हुए 500 रुपए के अर्थदण्ड एवं न्यायालय उठने तक की सजा सुनाई है।
प्रकरण में अभियोजन की ओर से पैरवी कर रहीं सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्रीमती कल्पना यादव ने घटना के बारे में बताया कि 25 नवंबर 2021 को इलाका भ्रमण के दौरान थाना तिघरा के प्रधान आरक्षक सुरेन्द्र भदौरिया एवं अन्य को मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि मेंहदपुर रपटा के पास एक व्यक्ति प्लास्टिक की सफेद रंग की थैली में देशी शराब प्लेन के क्वार्टर लिए हुए खड़ा है। मुखबिर की सूचना की तस्दीक हेतु बताए हुए स्थान पर पहुंचे तो पुलिस को देखकर एक व्यक्ति भागने लगा, जिसे हमराह फोर्स की मदद से पकड़ा। नाम व पता पूछने पर उसने अपना नाम गंगाचरण कुशवाह निवासी मेंहदपुर थाना तिघरा जिला ग्वालियर को रहने वाला बताया जिसके पास से 18 देशी क्वार्टर शराब प्लेन के मिले जिसकी कीमत लगभग 1800 रुपए की होगी, जिसे गिरफ्तार कर धारा 34(क) का अपराध पंजीवद्ध कर किया गया। विवेचना दौरान अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष पेश किया। न्यायालय ने आरोपीगण को अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर सजा सुनाई है।