सतना, 18 दिसम्बर। विशेष न्यायाधीश एट्रोसिटीज सतना श्री सतीश चन्द्र राय के न्यायालय ने आरोपी उमाशंकर उर्फ पण्डित मल्लाह पुत्र लल्लू् उर्फ नंदकिशोर मल्लाह उम्र 48 वर्ष निवासी अकौना टिकरी, थाना कोटर, जिला सतना को आहत यशोदा केवट तथा राजेश केवट की हत्या का प्रयत्न में धारा 307 भादंवि के अपराध के लिए पांच वर्ष का कठोर कारावास एवं तीन-तीन हजार रुपए के जुर्माना से दण्डित किया है। मामले में राज्य की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक (एट्रोसिटीज) सतना श्यामलाल कोष्टा ने की।
अभियोजन सहायक प्रवक्ता जिला सतना संदीप कुमार ने बताया कि तीन जुलाई 2013 को आहत यशोदा सुबह छह बजे अपने घर के बर्तन साफ कर रही थी, उसी समय अभियुक्त आकर उसे गालियां देने लगा, जब यशोदा ने उसे गाली देने से मना किया तो अभियुक्त ने टांगी से सिर में मारा, जिससे कटकर खून बहने लगा, जब बीच बचाव करने राजेश दौड़कर आया तो अभियुक्त ने उसे भी दो-तीन टांगी सिर में एवं दाहिने आंख में मारी, जिससे कटकर खून निकलने लगा, इसके पश्चात आरती सखिया व अच्छेलाल ने बीच बचाव किया। आहत यशोदा तथा राजेश को घातक चोट आने के कारण बिरला अस्पताल सतना में भर्ती कराया गया। आहत राजेश के भाई अच्छेलाल ने थाना कोटर में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई। विवेचना के दौरान साक्षियों के कथन लेखबद्ध कराए गए तथा टांगी तथा खून लगे कपड़े जब्त किए गए, आरोपी के विरुद्ध धारा 294, 323, 324, 307 भादंवि का अपराध प्रमाणित पाऐ जाने पर आरोपी को गिरफ्तार कर आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। अभियोजन द्वारा प्रस्तुत गवाहों एवं दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर अपराध प्रमाणित पाए जाने पर विशेष न्यायालय (एट्रोसिटीज) सतना ने आरोपी उमाशंकर उर्फ पंण्डित मल्लाह पुत्र लल्लू उर्फ नंदकिशोर मल्लाह उम्र 48 वर्ष निवासी अकौना टिकरी, थाना कोटर, जिला सतना को आहत यशोदा केवट तथा राजेश केवट की हत्या के प्रयत्न में धारा 307 भादंवि के अपराध के लिए पांच का कठोर कारावास एवं तीन-तीन हजार रुपए के जुर्माना से दण्डित किया है।