सतना, 18 दिसम्बर। विशेष न्यायाधीश (पाक्सों एक्ट) सतना के न्यायालय ने बच्ची के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी बाबूराम पुत्र राजाराम यादव उम्र 25 वर्ष निवासी महादेवा, थाना सिविल लाइन, जिला सतना को धारा 376(2)(आई) भादंवि के अपराध के लिए 10 वर्ष का सश्रम कारावास एवं तीन हजार रुपए जुर्माना से दण्डित किया है। मामले में राज्य की ओर से पैरवी जिला अभियोजन अधिकारी सतना रामपाल सिंह एवं विशेष लोक अभियोजक सतना हरिकृष्ण त्रिपाठी ने की।
अभियोजन सहायक प्रवक्ता सतना संदीप कुमार ने बताया कि अभियोक्त्री ने अपनी माता के साथ थाना सिविल लाइन में लिखित रिपोर्ट कराई कि 27 मई 2015 को शाम करीब 7:30 बजे अपने कमरे से निस्तार हेतु क्रिस्तकुला स्कूल के पुल की तरफ मैदान में अकेली गई थी, उसी समय एक लड़का जिसकी उम्र 20-22 वर्ष रही होगी जो सफेद कलर की शर्ट एवं काले रंग की जींस पहने था, जिसकी लंबाई लगभग पांच फीट तथा चेहरे पर चेचक के निशान थे, उसके पास आया तथा उसका मुह दबा कर जबरजस्ती जमीन पर गिरा दिया तथा अभियोक्त्री के साथ जबरजस्ती गलत काम किया। उसने हल्ला गुहार करने की कोशिश की लेकिन मुह दबाने के कारण उसकी आवाज नहीं निकल पाई। वह लड़का बोला कि अगर तुम हल्ला करोगी तो तुम्हारा गला दबा दूंगा, उसी समय एक मोटर साइकिल आई जिसका प्रकाश देखकर वह लड़का उसे छोड़कर भाग गया। तब अभियोक्त्री अपने घर गई तथा घटना की जानकारी अपनी मां को बताई और यह भी बताया कि जिस लड़के ने उसके साथ गलत काम किया है वह उसका नाम, पता नहीं जानती लेकिन सामने आने पर पहचान लेगी। तब अभियोक्त्री ने थाने में रिपोर्ट दर्ज की। जिसके आधार पर थाना सिविल लाइन में अपराध क्र.196/15 धारा 376(2)(आई) भादंवि तथा पास्को एक्ट की धारा का अपराध पंजीकृत किया। एक जून 2015 को अभियोक्त्री ने पुन: थाना सिविल लाइन में एक लिखित आवेदन दिया कि 27 मई 2015 को शाम 7:30 बजे जिस लड़के ने उसके साथ गलत काम किया था वह उसके घर के पास दिखाई दिया है, जिसे उसने अच्छे तरीके से पहचान लिया है, उस लड़के का नाम बाबूराम पुत्र राजाराम यादव है। विवेचना के दौरान अभियोक्त्री का मेडीकल कराया गया तथा साक्षियों के कथन लेखबद्ध किए गए तथा अभियोक्त्री के 164 दंप्रसं के कथन तथा अभियोक्त्री के जन्म संबंधी प्रमाण पत्र लेकर अपराध प्रमाणित पाए जाने पर आरोपी को गिरफ्तार कर आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। अभियोजन द्वारा प्रस्तुत गवाहों एवं दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर अपराध प्रमाणित पाए जाने पर विशेष न्यायालय (पाक्सो एक्ट) सतना द्वारा आरोपी बाबूराम पुत्र राजाराम यादव उम्र 25 वर्ष निवासी महादेवा, थाना सिविल लाइन, जिला सतना को धारा 376(2)(आई) भादंवि के अपराध के लिए 10 वर्ष का सश्रम कारावास एवं तीन हजार रुपए के जुर्माना से दण्डित किया है।