भिण्ड, 13 अक्टूबर। कलेक्टर भिण्ड के मार्गदर्शन एवं जिला कार्यक्रम अधिकारी के निर्देशन में अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस को दृष्टिगत बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत परियोजना गोरमी में खण्ड स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया गया। जिसमें महिला एवं बाल विकास विभाग से बाल संरक्षण अधिकारी अजय सक्सेना, परियोजना अधिकारी प्रभा शर्मा, दीपेन्द्र शर्मा उपस्थित रहे।
कार्यक्रम में बाल संरक्षण अधिकारी अजय सक्सेना ने उपस्थित प्रतिभागियों को गर्भधारण पूर्व प्रसवपूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम 1994 के तहत जानकारी देते हुए बताया कि अधिनियम का प्रमुख उद्देश्य गर्भधारण से पहले या प्रसव पूर्व अवस्था में भ्रूण के लिंग का पता लगाना और उसके आधार पर गर्भपात करने की प्रथाओं पर रोक लगाना है। कार्यक्रम में उपस्थित सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को बताया कि वह अपने क्षेत्र में सभी गर्भवती महिलाओं का पंजीयन का डाटा व्यवस्थित रखें एवं डिलीवरी के बाद की भी जानकारी रखें जिससे ऐसी स्थिति निर्मित ना हो और साथ ही क्षेत्र में आंगनबाड़ी केंद्र पर टीकाकरण एवं पोषण आहार अथवा अन्य कार्यों से आने वाली सभी गर्भवती और जन सामान्य को जागरूक करें कि यह कानूनन अपराध है और ऐसा करते पाए जाने पर दण्ड सजा, जुर्माना अथवा दोनों का प्रावधान है।
बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम के तहत जानकारी देते हुए बताया कि सभी कार्यकर्ता अपने क्षेत्र में किशोरी बालिकाओं का डाटा संधारित करके रखें और यदि उनके क्षेत्र में इस प्रकार का बाल विवाह जैसी कोई स्थिति होती है तो परामर्श के माध्यम से उनका निराकरण करें यदि उनके स्तर पर निराकरण संभव नहीं है तो तत्काल वरिष्ठ अधिकारियों को सूचित करें साथ ही चाइल्ड हेल्पलाइन को शिकायत की जा सकती है।