भिण्ड, 07 अक्टूबर। फूप थाना क्षेत्र में बीते 30 सितंबर को वाहन क्रमांक एमपी 07 जेडएल 8708 के द्वारा घटित सड़क दुर्घटना के प्रकरण में पुलिस की जांच में तथ्य उजागर हुए कि वाहन मालिक ने वास्तविक चालक को बचाने के लिए झूठे व्यक्ति को चालक के रूप में प्रस्तुत किया।
ज्ञात हो इस घटना में गंभीर चोटें आने से एक महिला सहित 5 लोगों की मौत हो गई थी। जिस पर से फूप थाना में मामला दर्ज किया गया था। जिसके बाद पुलिस की जांच में सामने आया कि वाहन मालिक व चालक दोनों ने मिलकर वास्तविक अपराधी को बचाने का प्रयास किया। इस मामले में पुलिस जांच को भ्रमित करने एवं न्यायिक प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न करने के लिए झूठी जानकारी प्रदान की गई। साक्ष्यों को छिपाने एवं $गलत सूचना देने के गंभीर प्रयास किए गए। इस पर पुलिस ने अन्य धाराएं बढ़ाई हैं। जांच के आधार पर प्रकरण में बीएनएस की धाराएं जोड़ी गई हैं। धारा 217 (182) (लोक सेवक को झूठी सूचना देना), धारा 212 (177) ($गलत विवरण देना), धारा 238(201) (साक्ष्य छिपाना), धारा 242 (205) (झूठे व्यक्ति के रूप में प्रस्तुत होना), धारा 61(2) (120बी) (आपराधिक साजिश)। उक्त धाराओं में अपराध सिद्ध पाते हुए वाहन मालिक एवं झूठे चालक दोनों को आरोपी बनाया गया है। पुलिस द्वारा दोनों अभियुक्तों को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायालय में प्रस्तुत किया जा रहा है। विवेचना से यह भी स्पष्ट हुआ कि वाहन मालिक ही वास्तविक चालक था, जिसने स्वयं को बचाने के लिए झूठा व्यक्ति प्रस्तुत किया।