पोक्सो एक्ट के तहत प्रशिक्षण सह कार्यशाला आयोजित

भिण्ड, 22 नवम्बर। कलेक्टर डॉ. सतीश कुमार एस के निर्देशनुसार एवं जिला कार्यक्रम अधिकारी अब्दुल गफ्फार खान के मार्गदर्शन में परियोजना बरोही अंतर्गत समेकित बाल संरक्षण योजना के तहत किशोर न्याय अधिनियम 2015 तथा लैगिंक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम (पॉक्सो एक्ट) 2012 एवं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत प्रशिक्षण सह कार्यशाला का आयोजन किया गया।
कार्यशाला में महिला एवं बाल विकास विभाग की ओर से उपस्थिति बाल संरक्षण अधिकारी अजय सक्सेना द्वारा प्रतिभागियों को पॉक्सो एक्ट के बारे में जानकारी देते हुए अवगत कराया कि बच्चों के व्यवहार को अनदेखा न करें। परियोजना अधिकारी परशुराम शर्मा द्वारा बताया गया कि बच्चों के व्यवहार में थोड़ा भी परिर्वन दिखने पर तत्काल उनसे बात करें। कानून में अपराध को छिपाना अपराध है। इसके साथ समेकित बाल संरक्षण योजना के तहत जिले में उपलब्ध सुविधाओं शिशुगृह, बालगृह के बारे में बताया गया कि कठिन परिस्थतियों में रहने बाले बच्चों के लिए स्पोन्सरशिप योजना के तहत दो हजार रुपए मासिक आर्थिक सहायता दिए जाने का प्रावधान है। कोई भी जरूरतमंद बच्चा मिलने पर तत्काल चाइल्ड लाइन 1098 पर सूचित कर बच्चों के संरक्षण में अपना योगदान दें। कार्यशाला के अगले चरण में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत घटते लिंगानुपात एवं उसे दुष्प्रभाव के बारे में चर्चा की जाकर बेटियों के लिए सुरक्षित वातवरण निर्माण पर बात की गई। कार्यशाल में विभाग की ओर से जितेन्द्र कुमार शर्मा आंकड़ा विश्लेषक, दीपेन्द्र शर्मा एवं बरोही परियोजना की पर्यवेक्षक एवं शिक्षक परियोजना अंतर्गत समस्त कार्यकर्ता उपस्थिति रहे।