समय-सीमा में प्रकरणों का शत-प्रतिशत निराकरण भी करना सुनिश्चित करेंगे
भिण्ड, 11 फरवरी। कलेक्टर भिण्ड संजीव श्रीवास्तव ने समस्त जिला विभाग प्रमुख, समस्त अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), समस्त पदाभिहित अधिकारी लोसेगा, समस्त तहसीलदार/ नायब तहसीलदार को निर्देशित कर कहा है कि भोपाल स्तर से विभाग विभागीय पोर्टल एमपी ईडिस्ट्रिक्ट पोर्टल का नए सर्वर इंफ्रा (एसडीसी 2.0) पर माइग्रेशन कार्य किया जा रहा है इस कारण से 14 फरवरी रात्रि 8 बजे तक लोकसेवा गारंटी अधिनियम 2010 अंतर्गत अधिसूचित सेवाओं के सुचारू संचालन कार्य ऑनलाईन पोर्टल पर पूर्ण रूप से बंद रहेगा जिसकी सूचना पोर्टल के माध्यम से भी आप समस्त को अवगत हो रही है।
अतएव टीएल बैठक 10 फरवरी को चर्चा के दौरान निर्णय लिया गया है, जिसके द्वारा लोकसेवा गारंटी अधिनियम 2010 की अधिसूचित सेवाओं संबंधी आवेदनों को आमजन की सुविधा हेतु संबंधित समस्त पदाभिहित अधिकारीगण अपने-अपने कार्यालय में प्राप्त करेंगे तथा इस हेतु एक काउण्टर (पोर्टल प्रारंभ होने तक) जिसमें अधीनस्थ एक ऑपरेटर को इस कार्य हेतु अधिकृत करें एवं समय-सीमा में प्रकरणों का शत-प्रतिशत निराकरण भी करना सुनिश्चित करेंगे। उपरोक्त निर्देश का पालन सुनिश्चित हो अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) अपने-अपने कार्यक्षेत्र में सतत् निगरानी रखते हुए आवश्यक कार्रवाई पूर्ण कराएं।