विदिशा, 27 अक्टूबर। द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश/ विशेष न्यायाधीश पॉक्सो विदिशा सुश्री प्रतिष्ठा अवस्थी के न्यायालय ने नाबालिग बालिका को शादी का झांसा देकर बार-बार गलत काम करने वाले आरोपी वीरेन्द्र सिंह उर्फ रोशन राजपूत पुत्र मुलायम सिंह राजपूत को धारा 376(2)(एन) भादवि में 10 वर्ष का सश्रम कारावास एवं पांच हजार रुपए अर्थदण्ड, धारा 366 भादवि में सात वर्ष का सश्रम कारावास, दो हजार रुपए अर्थदण्ड की सजा सुनाई है। मामले में शासन की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक श्रीमती प्रतिभा गौतम ने की।
मीडिया सेल प्रभारी (अभियोजन) जिला विदिशा सुश्री सपना दुबे के अनुसार घटना संक्षिप्त में इस प्रकार है कि फरियादिया/ पीडि़ता 11वी कक्षा में पढ़ती थी। रिपोर्ट लिखाने के छह माह पूर्व वह अपनी मां के साथ मजदूरी से सोयाबीन काटने मुलायम सिंह राजपूत के खेत में बुखारा गई थी। वहां मुलायम सिंह का लड़का आरोपी वीरेन्द्र भी ख्ेात पर आता था। पांच जनवरी 2015 को सुबह करीबन 10 बजे वह स्कूल जा रही थी तो कुरवाई में वीरेन्द्र उसे मोटर साइकिल से मिला और बहला-फुसलाकर भौरासा देवी मन्दिर ले गया था, मन्दिर के बाद पठार पर ले गया था तथा बहला-फुसलाकर उसके साथ गलत काम किया। पीडि़ता ने यह बात कि अपनी मम्मी को बताने का कहा तो आरोपी ने डरा धमका कर उसे यह बात बताने से मना कर दिया था। 29 मार्च 2015 को आरोपी ने उसे मोबाईल पर फोन लगाकर बोला था कि मैं तुझसे शादी करूंगा व शादी के बाद हम दोनों इंदौर में जाकर रहेंगे। जब पीडि़ता आरोपी से मिलने पहुंची तो आरोपी ने फिर से पीडि़ता के साथ गलता काम किया। पीडि़ता ने उक्त घटना की रिपोर्ट आरक्षी केन्द्र थाना कुरवाई जिला विदिशा में लेखबद्ध कराई। रिपोर्ट के आधार पर विवेचना प्रारंभ की गई एवं विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। न्यायालय द्वारा प्रकरण में आरोपी को दोषसिद्ध पाते हुए 10 वर्ष का कठोर कारावास से दण्डित किया।