विदिशा, 27 अक्टूबर। द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश/ विशेष न्यायाधीश पॉक्सो विदिशा सुश्री प्रतिष्ठा अवस्थी के न्यायालय ने छेड़छाड़ के मामले मं आरोपी करन पुत्र देवीराम जाटव उम्र 45 वर्ष निवासी टीलाखेड़ी कॉलोनी, जिला विदिशा को धारा 354 भादंवि में पांच वर्ष का सश्रम कारावास, दो हजार रुपए अर्थदण्ड, पॉक्सो एक्ट की धारा 9(के) सहपठित धारा 10 में पांच वर्ष का सश्रम कारावास एवं दो हजार रुपए अर्थदण्ड की सजा सुनाई है। मामले में शासन की ओर से पैरवी जिला लोक अभियोजन अधिकारी जेएस तोमर एवं विशेष लोक अभियोजक श्रीमती प्रतिभा गौतम ने की।
मीडिया सेल प्रभारी (अभियोजन) जिला विदिशा सुश्री सपना दुबे के अनुसार घटना संक्षिप्त में इस प्रकार है कि 17 अगस्त 2020 को पीडि़ता की मां अपनी रिश्तेदारी से वापिस घर आई तो पीडि़ता ने उसे बताया था कि वह कल दोपहर को जब मन्दिर पर खेलने गई थी तो वहां आरोपी करन जाटव उर्फ पगला आया था और पीडि़ता के साथ अश्लील हरकत की और उसने पीडि़ता से कहा था तू यहां क्या कर रही है चल अपने झोरे के पास चलते हैं, वह डर कर चिल्लाई तो मौके पर पीडि़ता का भतीजा आ गया था और उसने भी आरोपी करन को पीडि़ता के साथ अश्लील हरकत करते हुए देखा था। पीडि़ता के भतीजे ने यह बात अपनी माता (पीडि़ता की भाभी) को बताई तो पीडि़ता की भाभी मौके पर गई थी, तो उन्हें देखकर आरोपी करन भाग गया था। जब पीडि़ता की मां घर वापिस आई तो पीडि़ता व उसकी भाभी ने घटना की सारी जानकारी पीडि़ता की मां को बताई। पीडि़ता की मां आरोपी करन के घर गई और उससे पूछा था कि तुमने ऐसा क्यों किया तो आरोपी ने कहा था कि ऐसा ही करूंगा। तुमसे जो बन सके वह कर लो। आरेापी करन ने अभियोक्त्री की मां को जान से मारने की धमकी भी दी थी। पीडि़ता की मां ने घटना की रिपोर्ट थाना सिविल लाईन विदिशा में की थी। विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। न्यायालय ने प्रकरण में आरोपी को दोष सिद्ध पाते हुए पांच वर्ष के कठोर कारावास से दण्डित किया है।