व्यपहरण एवं दुष्कृत्य में सहयोग करने वाली आरोपिया को दस वर्ष का कारावास

सागर, 27 अक्टूबर। विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) सागर श्रीमती नीतूकांता वर्मा के न्यायालय ने नाबालिग बालिका के व्यपहरण एवं दुष्कृत्य में सहयोग करने वाली आरोपिया बिट्टी पत्नी राजू जाट उम्र 34 साल निवासी ग्राम सोठिया, थाना जैसीनगर जिला सागर को दोषी पाते हुए धारा 368 भादवि में 10 वर्ष का सश्रम कारावास एवं एक हजार रुपए अर्थदण्ड एवं धारा 376(2)/109 भादवि में 10 वर्ष का सश्रम कारावास एवं एक हजार रुपए अर्थदण्ड से दण्डित किया है। प्रकरण में राज्य शासन की ओर से पैरवी वरिष्ठ सहायक जिला अभियोजन अधिकारी श्रीमती रिपा जैन एवं एडीपीओ श्रीमती प्रियंका जैन ने की।
मीडिया प्रभारी/ सहायक जिला अभियोजन अधिकारी जिला सागर सौरभ डिम्हा के अनुसार प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि फरियादी ने 26 सितंबर 2015 को पुलिस थाना जैसीनगर में रिपोर्ट लेख कराई एवं बताया कि 25 सितंबर 2015 को वह और उसकी पत्नी खेत पर गए थे एवं उसकी नाबालिग बेटी घर पर थी, जब शाम को फरियादी व उसकी पत्नी घर पर आए तो उसकी बेटी (अभियोक्त्री) घर पर नहीं थी, आस-पास एवं रिस्तेदारी में पता किया लेकिन कही भी पता नहीं चला। उक्त घटना की रिपोर्ट थाना जैसीनगर में दर्ज की गई एवं प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान अभियोक्त्री को दस्तयाव कर उसका चिकित्सीय परीक्षण कराया एवं कथन लेखबद्ध किए गए। विवेचना में आई साक्ष्य के आधार पर अभियुक्ता बिट्टी जाट पर धारा 368, 376/109 भादवि के अंतर्गत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। 25 सितंबर 2015 को आरोपिया ने अभियोक्त्री को व्यपहरित करने एवं अभियोक्त्री के साथ दुष्कृत्य करने में अन्य आरोपीगण का सहयोग करने का दुष्प्रेरण किया। विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। अभियोजन ने न्यायालय के समक्ष महत्वपूर्ण साक्ष्य प्रस्तुत किए एवं विचारण में अपना मामला युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित किया। प्रकरण की गंभीरता और अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर विद्वान न्यायाधीश ने आरोपिया बिट्टी पत्नी राजू जाट उम्र 34 साल निवासी ग्राम सोठिया, थाना जैसीनगर, जिला सागर को धारा 368 भादंवि में दोषी पाते हुए 10 वर्ष का सश्रम कारावास एवं एक हजार रुपए अर्थदण्ड एवं धारा 376(2)/109 भादंवि में दोषी पाते हुए 10 वर्ष का सश्रम कारावास एवं एक हजार रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया है।