भिण्ड, 16 दिसम्बर। विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) मेहगांव, जिला भिण्ड के न्यायालय ने थाना गोरमी के अपराध क्र.195/21 एवं सत्र प्रकरण क्र.45/21 एसटी में नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी हरेन्द्र उर्फ हन्नो पुत्र जगरूप भदौरिया उम्र 34 वर्ष निवासी ग्राम गढी हरिक्षा को आजीवन करावास व 10 हजार रुपए के जुर्माने से दण्डित किया है। प्रकरण में अभियोजन की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक प्रवीण सिकरवार ने की।
सहायक मीडिया सेल प्रभारी मेहगांव प्रवीण सिकरवार ने के अनुसार घटना संक्षेप में इस प्रकार है कि को अभियोक्त्री की मां ने पुत्री और पति के साथ थाना गोरमी उपस्थित होकर इस आशय का लेखीय आवेदन देकर रिपोर्ट लिखवाई कि कल 30 जून 2021 के समय करीब दो बजे मैं व मेरे पति घर पर थे व मेरी 10 वर्षीय लडकी (अभियोक्त्री) रोजाना की तरह बकरियां चराने के लिए खेत में अकेली गई थी, करीब एक घण्टे बाद मेरी लडकी घर वापस आई और रोने लगी, तो मैंने व मेरे पति ने उससे पूछा कि क्यों रो रही हो तो लडकी ने बताया कि मैं हार में बकरियां चरा रही थी, वहीं पर गांव के सुरेश भदौरिया, हन्ने भदौरिया व प्रमोद कुशवाह भी बकरियां चरा रहे थे चाचा प्रमोद कुशवाह अपनी बकरियां चराने के लिए आगे निकल गए। फिर सुरेश भदौरिया, हन्ने भदौरिया आए और हन्ने ने मुझे पकड लिया और कमल सिंह भदौरिया के खेत में पटक दिया, फिर सुरेश भदौरिया ने मेरे साथ गलत काम किया व हन्ने भदौरिया वहीं पर खडे होकर देख रहा था। फिर दोनों ने मुझसे कहा कि घर पर मत कहना तुझे पूरे घर की सौगंध हैं। मैं अपनी बच्ची व पति के साथ आकर सुरेश भदौरिया, हन्ने भदौरिया के खिलाफ रिपोर्ट लिखाने आई हूं। उक्त रिपोर्ट पर से थाना गोरमी के अपराध क्र.195/2021 धारा 376डीबी भादंसं एवं धारा 5 व 6 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम की एफआईआर पंजीबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिया। पुलिस अधीक्षक भिण्ड द्वारा उक्त प्रकरण को सनसीखेज अपराधों की श्रेणी में चिन्हित किया गया। प्रकरण के मुख्य आरोपी सुरेश भदौरिया ने विवेचना के दौरान फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। अनुसंधान कार्रवाईयां पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। न्यायालय ने अभियोजन की तर्कों से सहमत होकर आरोपी हरेन्द्र उर्फ हन्ने भदौरिया को धारा 376डीबी भादंवि में आजीवन कारावास एवं 10 हजार रुपए जुर्माने से दण्डित किया है।