भिण्ड, 15 दिसम्बर। अपर सत्र न्यायाधीश लहार, जिला भिण्ड के न्यायालय ने अभियोजन पक्ष की दलीलों पर हत्या के मामले में तीन आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए 20 हजार रुपए के जुर्माने से दण्डित किया है। जुर्माना अदा न करने की स्थिति में आरोपियों को तीन माह का अतिरिक्त कारवास भुगताया जाएगा।
अपर लोक अभियोजक शिवकुमार त्रिपाठी ने प्रकरण की जानकारी देते हुए बताया कि फरियादी कुंअर सहाब पुत्र जगत सिंह निवासी मलपुरा लहार की शिकायत पर लहार थाना में 13 सितंबर 2022 की आरोपीगण अर्जुन पुत्र गंभीर सिंह निवासी चाचीपुरा, अंकुश पुत्र उदय सिंह राजपूत एवं शैलेन्द्र पुत्र राजपूत निवासी ग्राम रहावली के विरुद्ध धारा 341, 307, 302, 34 में मामला दर्ज किया गया था। इस मामले में आरोपियों पर आरोप लगाया गया था कि 13 अगस्त की दोपहर 11 बजे के लगभग आरोपीगण गंगा सिंह के घर के बहार आए और आरोपी ओर फरियादी में ग्वालियर में पुट्टी के हिसाब किताब को लेकर विवाद हो गया। जिसमें आरोपी अर्जुन ने अपनी माउजर से गोली चलाई, जो हेण्डपंप पर बर्तन धो रही महिला को लगी, जिसकी घटना स्थल पर ही मौत हो गई और एक व्यक्ति घायल हो गया। जिस पर थाना लहार में अपराध कायम कर मामले कि विवेचना कर चालान न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। जिसमें अपर लोक अभियोजक की दलीलों पर गवाह एवं सबूतों के आधार पर अपर सत्र न्यायाधीश लहार ने तीनों आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए 20 हजार रुपए के जुर्माने से दण्डित किया है।