दुर्घाटना कारित करने वाले चालक को एक वर्ष का सश्रम कारावास

भिण्ड, 15 दिसम्बर। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी गोहद, जिला भिण्ड के न्यायालय ने थाना गोहद चौराहे के प्रकरण क्र.477/2016 में तेजी व लापरवाही से ट्रेक्टर चलाकर दुर्घाटना कारित करने वाले चालक विष्णु उर्फ विश्वनाथ पुत्र रामेश्वर दयाल शर्मा उम्र 35 वर्ष निवासी ग्राम छरेंटा को धारा 279 भादंसं में तीन माह सश्रम कारावास एवं 500 रुपए अर्थदण्ड, धारा 337 भादंसं में तीन माह सश्रम कारावास एवं 500 रुपए अर्थदण्ड, 304ए भादंसं में एक वर्ष का सश्रम कारावास एवं 500 रुपए अर्थदण्ड, 146/196 मोटरयान अधिनियम में 500 रुपए जुर्माने से दण्डित किया है। सभी सजायें साथ-साथ चलेंगी। अर्थदण्ड अदायगी में व्यतिक्रम का कारावास पृथक से भुगताया जाएगा। प्रकरण में अभियोजन का संचालन सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी शैलेन्द्र कुमार शर्मा ने किया।
सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी शैलेन्द्र कुमार शर्मा ने प्रकरण की जानकारी देते हुए बताया कि तीन अप्रैल 2016 को शाम 7:30 बजे फरियादी रामौतार एवं उसके भतीजे वीरू व सौरभ बाल्मीक हीरो होण्डा पेशन प्रो मोटर साइकिल क्र. एम.पी.30 एम.जी.7325 से उसके घर गोहद से रिश्तेदारी में मालनपुर गए थे। रिश्तेदारी से वापस लौटकर आ रहे थे, मोटर साइकिल को वीरू बाल्मीक चला रहा था। वह तथा सौरभ पीछे बैठे थे, उसके आगे स्वराज ट्रेक्टर जा रहा था, जैसे ही वह भिण्ड-ग्वालियर हाईवे रोड पर महिन्द्रा ट्रेक्टर एजेंसी के सामने आए तभी स्वराज 735 ट्रेक्टर के चालक ने ट्रेक्टर को तेजी व लापरवाही से चलाकर बिना संकेत दिए एकदम रोक दिया, जिससे उसकी मोटर साइकिल टकरा गई। जिससे उसके भतीजे वीरू तथा सौरभ के सिर एवं शरीर में जगह जगह गंभीर चोटें आईं। फिर वह 108 एंबुलेंस से गोहद अस्पताल इलाज हेतु ले गए। गोहद अस्पताल से वीरू तथा सौरभ को डॉक्टर ने ग्वालियर के लिए रैफर कर दिया था। प्रश्नगत वाहन के चालक के विाुद्ध अपराध क्र. 82/2016 पर धारा 279, 337, 338 304ए, 427 भादंसं एवं 146/196 मोटरयान अधिनिमय का प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान आहतगण का मेडीकल परीक्षण कराया गया, घटना स्थल का नक्शा मौका बनाया गया। साक्षीगण के कथन लेखबद्ध किए गए। प्रश्नगत वाहन चार अप्रैल 2016 को आरोपी से जब्त कर उसको गिरफ्तार किया गया। वाहन का मैकेनिकल परीक्षण कराया गया। वाहन स्वामी से वाहन चालक की जानकारी प्राप्त की गई। अनुसंधान उपरांत अभियुक्त के विरुद्ध अभियोग पत्र न्यायालय में 11 अगस्त 2016 को पेश किया गया।