सागर, 06 अक्टूबर। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जिला सागर सुश्री रीना शर्मा की अदालत ने पत्नी के साथ गाली-गलौच एवं मारपीट करने वाले आरोपी हेमंत साहू को दोषी करार देते हुए धारा 498ए भादंवि के तहत एक वर्ष सश्रम कारावास एवं एक हजार रुपए जुर्माने की सजा से दण्डित किया है। मामले की पैरवी प्रभारी उपसंचालक (अभियोजन) धर्मेन्द्र सिंह तारन के मार्गदर्शन में सहायक जिला अभियोजन अधिकारी श्रीमती किरण गुप्त ने की।
जिला लोक अभियोजन सागर के मीडिया प्रभारी के अनुसार घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि शिकायतकर्ता पीडि़ता की शादी हिन्दू रीति रिवाज से अभियुक्त हेमंत साहू से 20 अप्रैल 2016 को हुई थी। शादी के बाद पीडि़ता ससुराल गई तो कुछ समय पश्चात पति उसे शारीरिक एवं मानसिक रूप से प्रताडि़त करने लगा, पीडि़ता ने सब कुछ सहन किया। इसके पश्चात दो तीन बार महिला परामर्श केन्द्र में अभियुक्त को समझाइश दी गई, जिसमेें उसने पीडि़ता को अच्छी तरह से रखने की सहमति देकर उसे ससुराल वापस ले आया, इसके बाद पुन: अभियुक्त पीडि़ता को शारीरिक एवं मानसिक रूप से परेशान करने लगा तो पीडि़ता अपनी भाभी के यहां रहने लगी। 10 जून 2018 को अभियुक्त भाभी के घर पहुंचा और पीडि़ता को गालियां देने लगा। गाली देने से मना करने पर उसने पीडि़ता के साथ मारपीट की जिससे उसको सिर, गर्दन एवं हाथ की कलाई में चोटें आईं एवं अभियुक्त ने रिपोर्ट करने पर जान से मारने की धमकी भी दी। उक्त रिपोर्ट के आधार पर थाने पर प्रकरण पंजीबद्ध कर मामला विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान साक्षियों के कथन लेख किए गए, घटना स्थल का नक्शा मौका तैयार किया गया, अन्य महत्वपूर्ण साक्ष्य एकत्रित कर थाना मोतीनगर पुलिस ने भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 498ए, 323, 506(भाग-2) का अपराध आरोपी के विरुद्ध दर्ज कर विवेचना उपरांत चालान न्यायालय में पेश किया। जहां अभियोजन द्वारा साक्षियों एवं संबंधित दस्तावेजों को प्रमाणित किया गया एवं अभियोजन ने अपना मामला संदेह से परे प्रमाणित किया। विचारण उपरांत न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जिला सागर सुश्री रीना शर्मा के न्यायालय ने आरोपी को दोषी करार देते हुए उपर्युक्त सजा से दण्डित किया है।