भिण्ड, 25 सितम्बर। डॉ. भीमराव अम्बेडकर आर्थिक कल्याण योजनांतर्गत जिले के सभी अनुसूचित जाति वर्ग के आवेदकों हेतु 10 हजार से एक लाख तक की वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु योजना चालू की गई है। जिस पर सात प्रतिशत ब्याज अनुदान का लाभ प्रदाय किया जाएगा।
योजना में आवेदन करने हेतु आवेदक भिण्ड जिले के मूल निवासी हो, अजा वर्ग का होना चाहिए, अनुभागीय अधिकारी (राजस्व) द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र ही मान्य होगा, उम्र 18 से 55 वर्ष के मध्य हो, आयकरदाता न होकर केन्द्र/राज्य शासन की किसी अन्य स्वरोजगार योजना का हितग्राही न हो, शासकीय/ अशासकीय सेवा में न हो, किसी राष्ट्रीयकृत बैंक या वित्तीय संस्था का डिफाल्टर न हो। इच्छुक एवं पात्र हितग्राही पोर्टल से 30 सितंबर तक ऋण हेतु आवेदन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति मर्यादित भिण्ड से संपर्क करें।