महिलाओं को योजनाओं का लाभ न मिले तो शिकायत दर्ज कराएं

महिला थाना में विधिक जागरुकता कार्यक्रम आयोजित

भिण्ड, 17 जून। मप्र राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वाधान में महिला थाना भिण्ड में विधिक साक्षरता एवं जागरुकता शिविर का आयोजन किया गया।
शिविर में न्यायाधीश नेहा उपाध्याय ने महिलाओं के लिए विधिक सेवाएं योजना 2015 के आलोक में जानकारी देेते हुए बताया कि महिलाओं को उनके ऊपर हो रही किसी भी प्रकार की हिंसा को सहकर समाज में महिलाओं के प्रति हिंसा को बढ़ावा नहीं देना चाहिए, बल्कि निडर होकर न्यायोचित तरीके से अपने अधिकारों को प्राप्त करना चाहिए। महिलाएं नियमानुसार नि:शुल्क विधिक सहायता के लिए पात्र हैं, जिसके अंतर्गत न सिर्फ वे मुफ्त कानूनी सहायता के तहत नि:शुल्क अधिवक्ता बल्कि नि:शुल्क विधिक सलाह की भी पात्रता रखती हैं। न्यायाधीश ने कहा कि शासन द्वारा महिलाओं के लिए चलाई जा रही विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभ यदि किसी महिला को नहीं मिल पा रहा है तो वह तत्संबंध में आवेदन जिला विधिक सेवा प्राधिकरण भिण्ड में प्रस्तुत कर सकती हैं। इस अवसर पर थाना प्रभारी एवं स्टाफ महिला थाना भिण्ड एवं पीएलव्ही शैलेन्द्र सिंह परमार मौजूद रहे।