अवैध उत्खनन में लिप्त रेत समूह-2 के ठेकेदार एवं 76 ट्रक मालिकों पर दो करोड़ 71 लाख का अर्थदण्ड आधिरोपित
भिण्ड, 26 अगस्त। ग्राम धौर रेत खदान में 20 तथा 21 जुलाई 2022 को रेत के अवैध उत्खनन में लिप्त जिले के रेत समूह क्र.दो (मेहगांव, मिहोना एवं लहार) के विधिमान्य ठेकेदार राघवेन्द्र सिंह पुत्र मेघराज सिंह तथा 76 ट्रक/ डंपरों के मालिकों पर कठोर कार्रवाई करते हुए ठेकेदार तथा वाहन मालिकों पर मप्र खनिज (अवैध खनन, परिवहन तथा भण्डारण का निवारण) नियम, 2022 के तहत आदेश क्र.6153 दि. 26 अगस्त 2022 द्वारा ठेकेदार राघवेन्द्र सिंह पर राशि दो करोड़ 13 लाख 75 हजार रुपए तथा वाहन मालिकों पर कुल राशि 57 लाख 52 हजार रुपए का अर्थदण्ड आधिरोपित किया गया है। साथ ही मानसून अवधि में रेत खदानों से खनन कार्य प्रतिबंधित होने के बावजूद भी ठेकेदार द्वारा रेत खनन हेतु टोकन जारी कर टोकन की आड़ में नदी से रेत उत्खनन करवाया जाना प्रमाणित पाए जाने से नियमानुसार संचालक, भौमिकी तथा खनिकर्म, भोपाल को प्रतिवेदन 26 अगस्त 2022 को प्रेषित किया गया है।