भिण्ड, 07 अप्रैल। जिले के सभी पुस्तक विके्रता किसी भी अभिभावक को इस बात के लिये बाध्य नहीं करेंगे कि पुस्तक का पूरा सेट ही लेना पड़ेगा, जिस अभिभावक को जितनी पुस्तकें एवं कॉपी चाहिए उसे उतनी ही दी जाएं। इसके साथ ही सभी विद्यालय जिला शिक्षा अधिकारी भिण्ड को तीन दिवस में विद्यालय में उपयोग होन वाली पुस्तकों की सूची तथा कक्षावार ली जाने वाली फीस का विवरण जमा करेंगे।
कलेक्टर डॉ. सतीश कुमार एस ने जिले के सभी अशासकीय मान्यता प्राप्त स्कूल माशिमं, सीबीएसई, आईसीएससी के संचालको को निर्देशित किया है कि वे अपने विद्यालय में छात्र-छात्राओं के लिए उपयोग में आने वाली पुस्तकें प्रकाशक का नाम सहित तथा प्रत्येक कक्षा में ली जाने वाली विद्यालय के सूचना पटल पर अनिवार्य रूप से प्रदर्शित करें। संस्था प्रमुख किसी भी विद्यार्थी एवं अभिभावक को पुस्तकें एवं शाला गणवेश उपलब्ध कराने वाली कम से कम पांच-पांच दुकानों के नाम विद्यालय के सूचना पटल पर सुवाच्य एवं स्पष्ट रूप से अंकित करें। उन्होंने कहा कि पुस्तक के साथ कॉपी, पेन, कवर लेने के लिए अभिभावको को बाध्य नहीं करेंगे। इस संबंध में किसी पुस्तक विक्रेता अथवा विद्यालय के संस्था प्रमुख की कोई शिकायत प्राप्त होती है तो संबंधित के विरुद्ध जिला प्रशासन द्वारा वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।
रद्दी की नीलामी 12 को
भिण्ड। जिला जनसंपर्क कार्यालय भिण्ड में माह जनवरी 2020 से माह सितंबर 2021 तक के पुराने समाचार पत्र पत्रिकाओं की रद्दी की नीलामी 12 अप्रैल को की जाएगी। जिसकी निविदाएं बंद लिफाफे में 12 अप्रैल को अपरान्ह एक बजे तक ली जाएगी। इसी तिथि को दोपहर दो बजे समिति के समक्ष निविदाएं खोली जाएगी। निविदाकर्ता को दो हजार रुपए धरोहर राशि के रूप में नगद जमा कराना अनिवार्य होगा। रद्दी का अवलोकन तथा निविदा शर्ते आदि की विस्तृत जानकारी जिला जनसंपर्क कार्यालय भिण्ड में कार्यालयीन समय में प्राप्त की जा सकती है।