सहायक खनिज अधिकारी के प्रकरण में जांच अधिकारी नियुक्त

भिण्ड, 26 मार्च। कलेक्टर डॉ. सतीश कुमार एस द्वारा ललित मोहन गोयल सहायक खनिज अधिकारी के प्रकरण में विभागीय जांच अधिकारी अनुज कुमार रोहतगी तत्कालीन संयुक्त कलेेक्टर भिण्ड एवं प्रस्तुतकर्ता अधिकारी राजीव कदम तत्कालीन खनिज निरीक्षक का स्थानांतरण हो जाने के कारण उनके स्थान पर विभागीय अधिकारी कलेक्टर कार्यालय भिण्ड एवं प्रस्तुतकर्ता अधिकारी राकेश देशमुख खनिज निरीक्षक भिण्ड को नियुक्त किया गया है। विभागीय जांच को दो माह के अन्दर पूर्ण कर जांच प्रतिवेदन स्पष्ट अभिमत के साथ प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं।
विदित हो कि कार्यालयीन आदेश दि. 16 अप्रैल 2014 द्वारा ललित मोहन गोयल सहायक खनिज अधिकारी भिण्ड को अवैध खनिज उत्खन्न भण्डारण/ परिवहन किए जाने के संबंध में पांच जुलाई एवं 13 जुलाई 2013 को अभियान के तौर पर कार्रवाई करने के निर्देशों के परिपेक्ष्य में कार्रवाई आरंभ की गई, परंतु उक्त कार्रवाई के निष्पादन के पूर्व ही गोयल बिना सूचना एवं बिना अवकाश स्वीकृत कराए मुख्यालय से बाहर चले जाने के कारण उनको मप्र सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3(1) (2) (3) का दोषी पाए जाने से मप्र सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील ) 1966 के नियम 9 के अंतर्गत कार्यालयीन आदेश क्र.क्यू/2ख/स्था/2013/10603 भिण्ड, पांच अगस्त 2013 से निलंबित किया गया। गोयल को कार्यालयीन ज्ञापन क्र. क्यू/ रख/स्था/2013/11459 भिण्ड 26 अगस्त 2013 से आरोप पर आधार पत्र जारी किए गए जिसका जबाब गोयल द्वारा पांच अप्रैल 2014 को प्रस्तुत किया गया। गोयल का प्रस्तुत जबाब समाधनकारक न होने से उनके विरुद्ध उक्त आदेश 16 अप्रैल 2014 द्वारा विभागीय जांच सस्थित की जाकर विभागीय जांच अधिकारी अनुज कुमार रोहतगी तत्कालीन संयुक्त कलेक्टर भिण्ड एवं प्रस्तुतकर्ता अधिकारी राजीव कदम तत्कालीन खनिज निरीक्षक भिण्ड को नियुक्त किया गया था।