ग्वालियर, 02 मार्च। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी ग्वालियर श्री पुष्पेन्द्र सिंह के न्यायालय ने आरोपी सोनू उर्फ अनिल शर्मा को तेजी व लाफरवाही से मारूती बैन चलाकर मोटर साइकिल को टक्कल मारने के आरोप में धारा 338 भादंवि में दोषी पाते हुए छह माह का सश्रम कारावास एवं एक हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है।
अभियोजन की ओर से पैरवी कर रहे सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी पवन कुमार शर्मा ने घटना की जानकारी देते हुए बताया कि 14 अगस्त 2021 को फरियादी राजकुमार त्रिवेदिया ने रिपोर्ट की कि वह न्यू जनकपुरी आदित्यपुरम में रहता है और आर्मी में नौकरी करता है। 14 अगस्त 2021 को सुबह करीव पौने आठ बजे वह अपनी मोटर साइकिल से इन्द्रामणी नगर जा रहा था, जैस ही तिराहे पर पहुंचा वैसे ही सनसिटी की तरफ से एक मारूती वैन का चालक अपनी कार को तेजी व लापरवाही से चलाकर लाया और उसकी मोटर साइकिल से टक्कर मार दी, जिससे बांए पैर में चोट आई। जिसकी शिकायत थाना गोला का मन्दिर पर लेखवद्ध कर विवेचना में लिया। विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया। न्यायालय ने अभियोजन के तर्कों एवं साक्ष्यों से सहमत होकर आरोपी को सजा सुनाई है।