कोविड-19 को दृष्टिगत नवीन अतिरिक्त दिशा निर्देश जारी

भिण्ड, 17 जनवरी। मप्र शासन गृह विभाग मंत्रालय बल्लभ भवन भोपाल द्वारा जारी दिशा निर्देशानुसार 23 दिसंबर 2021 तथा पांच जनवरी 2022 को जारी दिशा निर्देशों के यथावत रखते हुए कोविड-19 के पॉजिटिव तथा एक्टिव केसेज की संख्या में तेजी से बढ़ोत्तरी को दृष्टिगत रखते हुए नवीन अतिरिक्त दिशा निर्देश प्रसारित किए गए हैं।
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी जिला भिण्ड डॉ. सतीश कुमार एस ने उक्त शासन दिशा निर्देशों के क्रम में जारी कार्यालयीन आदेश छह जनवरी 2022 को यथावत रखते हुए भिण्ड जिले की राजस्व सीमांतर्गत दण्ड प्रकिया संहिता की धारा 144 में निहित शक्तियों का प्रयोग कर निम्नानुसार आदेश/ निर्देश प्रसारित किए हैं। जिनमें कक्षा एक से 12वीं तक समस्त स्कूल एवं हॉस्टल 31 जनवरी तक बंद रहेंगे। सभी प्रकार के मेले (धार्मिक/ व्यावसायिक), जिनमें जनसमूह एकत्रित होता है, प्रतिबंधित रहेंगे। समस्त जुलूस एवं रैली प्रतिबंधित रहेंगे। समस्त राजनैतिक/ सांस्कृतिक/ धार्मिक/ सामाजिक/ शैक्षणिक/ मनोरंजन आदि के आयोजनों में 250 व्यक्तियों से अधिक की उपस्थिति प्रतिबंधित रहेगी। बंद हॉल में हॉल की क्षमता के 50 प्रतिशत से कम की उपस्थिति के ही आयोजन/ कार्यक्रम आयोजित हो सकेंगे। खेलकूद संबंधी गतिविधियों के लिए स्टेडियम की क्षमता के 50 प्रतिशत से अधिक उपस्थिति के आयोजन प्रतिबंधित रहेंगे। कोविड उपयुक्त व्यवहार जैसे मास्क का उपयोग, सोशल डिस्टेसिंग आदि का पालन करना सुनिश्चित किया जाए। मास्क नहीं लगाने वाले व्यक्तियों पर नियमानुसार जुर्माना वसूली की कार्रवाई की जाएगी। पुलिस अधीक्षक, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत, समस्त अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)/ कार्यपालिक मजिस्ट्रेट, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी एवं सिविल सर्जन, जिले के समस्त मुख्य नगर पालिका अधिकारी अपने अपने विभागीय माध्यमों से उक्त आदेश का व्यापक प्रचार-प्रसार कराना सुनिश्चित करें। यह आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावी होकर अन्य आदेश तक लागू रहेगा।