भिण्ड, 11 जनवरी। गोहद जनपद पंचायत के तत्कालीन सहायक यंत्री एवं उसकी पत्नी के खिलाफ लोकायुक्त ग्वालियर में आय से अधिक संपत्ति रखने के मामले में प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है।
जानकारी के मुताबिक साल 2015 में गोहद जनपद पंचायत में पदस्थ सहायक यंत्री आशुतोष श्रीवास्तव के विरुद्ध मिली शिकायत के चलते लोकायुक्त ग्वालियर की टीम ने उनके निवास पर छापामार कार्रवाई की थी। लोकायुक्त ने छापे के दौरान सहायक यंत्री आशुतोष श्रीवास्तव एवं उसकी पत्नी सुनीता पर आय से अधिक संपत्ति पाई गई थी। हालांकि उस वक्त किसी के भी विरुद्ध प्रकरण पंजीबद्ध न करते हुए लोकायुक्त टीम ने प्रकरण को जांच में ले लिया था। लेकिन अब जांच उपरांत तत्कालीन सहायक यंत्री एवं उसकी पत्नी को दोषी पाते हुए धारा 13,1 पीसी एक्ट 1988 एवं 13,2 पीसी एक्ट 1988 (संशोधित अधिनियम 2018) के तहत अपराध क्र.245/21 दर्ज कर लिया है।