नाबालिगा के साथ छेड़छाड़ करने वाले आरोपी को एक वर्ष का कारावास

रायसेन, 29 दिसम्बर। विशेष न्यायाधीश (लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012) जिला रायसेन के न्यायालय ने निर्णय पारित करते हुए रामकिशन मीणा उम्र 40 साल निवासी देवनगर, जिला रायसेन की नाबालिग के साथ छेड़छाड़ करने के आरोप में दोषी पाते हुए एक वर्ष कारावास तथा एक हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। प्रकरण में राज्य की ओर से पैरवी वर्तमान अतिरिक्त जिला लोक अभियोजन अधिकारी रायसेन श्रीमती भारती गेडाम ने की।
अभियोजन मीडिया प्रभारी जिला रायसेन श्रीमती किरण नंदकिशोर के अनुसार घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि 30 सितंबर 2019 को शाम करीब सात बजे पीडि़ता आरती में जाने के लिए घर से निकली थी। घर के सामने मेन रास्त पर आरोपी आया और बुरी नियत से हाथ पकड़कर खींचने लगा। पीडि़ता हाथ छुड़ाकर आई तथा सारी घटना अपनी मौसी को बताई। पीडि़ता की रिपोर्ट पर से आरोपी के विरुद्ध थाना देवनगर में धारा 354 भादवि तथा 7/8 पॉस्कोल एक्ट 2012 तथा 3(2)(1), 3(2)व्हीए, एससी/एसटी एक्ट के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिया गया। पूर्ण अनुसंधान पश्चाात यह अभियोग पत्र न्यायालय विशेष न्यायाधीश (लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012) जिला रायसेन के समक्ष पेश किया गया।