घर में घुसकर चोरी करने वाले आरोपी को पांच वर्ष का सश्रम कारावास

न्यायालय ने आरोपी पर कुल 40 हजार का जुर्माना भी लगाया

सागर, 24 दिसम्बर। षष्टम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश जिला सागर श्री संजय अग्रवाल के न्यायालय ने घर में घुसकर चोरी करने वाले आरोपी मोहित उर्फ मोनू ठाकुर पुत्र धनसिंह ठाकुर उम्र 25 वर्ष निवासी पुरानी बस्ती, थाना सिविल लाईन, सागर को धारा 457 भादवि में पांच वर्ष के सश्रम कारावास एवं 25 हजार रुपए अर्थण्ड एवं धारा 380 भादंवि में तीन वर्ष के सश्रम कारावास एवं 15 हजार रुपए जुर्माने से दण्डित किया है। प्रकरण में अतिरिक्त जिला लोक अभियोजन अधिकारी धर्मेन्द्र सिंह तारन ने राज्य शासन की ओर से पक्ष रखा।
मीडिया प्रभारी/ सहायक जिला अभियोजन अधिकारी जिला सागर सौरभ डिम्हा के अनुसार घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि फरियादी ने छह जून 2015 को पुलिस थाना पद्माकर नगर पर पहुंचकर इस आशय की रिपोर्ट लेख कराई कि 31 मई 2015 की शाम को पत्नी के साथ वैष्णोदेवी के दर्शन करने हेतु जम्मू गए थे और पांच जून 2015 को करीब रात्रि नौ बजे घर वापिस आए तो देखा घर के दरवाजे का ताला टूटा हुआ था। फरियादी ने घर के पीछे का दरवाजा बाहर तरफ से बंद होने से खोलकर देखने पर कमरे एवं अलमारी का सामान बिखरा पड़ा था एवं पत्नी द्वारा सामान चैक किया गया तो घर में रखे सोने-चांदी के सामान के साथ-साथ अन्य घरेलू सामान चोरी किया गया, जिनकी कुल कीमत लगभग 31 हजार 500 रुपए थी, जो उक्त सामान कोई अज्ञात चोर चोरी करके ले गया। फरियादी द्वारा उक्त घटना की रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना उपरांत अभियुक्त के विरुद्ध अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। जहां अभियोजन ने महत्वपूर्ण तथ्य प्रस्तुत किए। न्यायालय ने उभय पक्ष को सुना एवं प्रकरण के तथ्य, परिस्थितियों एवं अपराध की गंभीरता को देखते हुए व अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर आरोपी मोहित उर्फ मोनू ठाकुर को धारा 457 भादंवि में पांच वर्ष के सश्रम कारावास एवं 25 हजार रुपए अर्थदण्ड एवं धारा 380 भादंवि में तीन वर्ष के सश्रम कारावास एवं 15 हजार रुपए जुर्माने से दण्डित किया है।