जब्तशुदा ट्रक एवं गौवंश के हितधारियों के लिए कलेक्टर ने नियत की तारीख
भिण्ड, 23 दिसम्बर। जिला दण्डाधिकारी डॉ. सतीश कुमार एस ने जब्तशुदा ट्रक एवं गौवंश के हितधारी जब्तशुदा वाहन एवं गौवंश के मालिक ठोस प्रमाण के साथ कलेक्टर न्यायालय में पक्ष प्रस्तुत करने की तारीख एक फरवरी 2022 नियत की है।
जिला दण्डाधिकारी डॉ. सतीश कुमार एस ने उद्घोषणा में जरिए नोटिस सूचित किया है कि पुलिस अधीक्षक भिण्ड के प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया है कि 29 सितंबर 2021 को मुखबिर की सूचना पर से वाहन ट्रक क्र. यू.पी.78 बी.टी. 0253 में अज्ञात आरोपी ने गायों को वध करने के उद्देश्य से भरकर लाने पर छोड़कर भाग गया। जिस पर उक्त वाहन को जब्त कर थाना मेहगांव के अपराध क्र.382/21 धारा 4, 6 6(क) 9, मप्र गौवंश प्रतिषेध अधिनियम 11 मप्र कृषक पशु परीक्षण अधिनियम पंजीबद्ध किया गया। प्रकरण में जब्तशुदा वाहन क्र. यू.पी.78 बी.टी.0253 के विरुद्ध राजसात की कार्रवाई किए जाने हेतु लिखा गया है। जब्तशुदा ट्रक एवं गौ वंश के हितधारी जब्तशुदा वाहन एवं गौ वंश के मालिक के रूप में ठोस प्रमाण के साथ कलेक्टर न्यायालय में पेशी दिनांक एक फरवरी 2022 को स्वयं अथवा अधिकृत अभिभावक के माध्यम से उपस्थित होकर कलेक्टर न्यायालय में अपना पक्ष समर्थन प्रस्तुत करें। नियत पेशी दिनांक को तदाशय का हितसंरक्षण, पक्ष समर्थन प्रस्तुत ना किए जाने की दशा में जब्तशुदा ट्रक एवं गौ वंश को शासन हित में राजसात किया जाकर नीलामी की कार्रवाई की जाएगी।