विदिशा, 25 जून। द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश बिजावर, जिला विदिशा मनीष शर्मा की न्यायालय ने व्यापारी को रात में बीच रास्ते में रोक कर दो लाख रुपए की लूट एवं हत्या करने के मामले में दो आरोपियों को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास एवं जुर्माने की सजा सुनाई है।
जिला अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी शिवाकांत त्रिपाठी ने बताया कि 21 सितंबर 2016 को रात्रि 9.35 बजे के लगभग जब फरियादी अजय अग्रवाल अपने पिता भागीरथ अग्रवाल के साथ गल्ले की दुकान बंद कर दुकान में रखे हुए गल्ले की राशि, बही खाता एवं अन्य सामान एक बैग में रखकर डिस्कवर मोटर साइकिल से जब घर जा रहा था, तभी पत्ती गोदाम, गुलगंज के पास तीन लड़कों ने एक मोटर साइकिल से आकर उसे ओवरटेक किया और उसकी मोटर साइकिल रोक कर कहा कि तुम्हारे पास जो सामान है उसे दे दो और रुपए से भरा बैग छीन लिया। जब उसके पिता मोटर साइकिल से नीचे उतरे तो मोटर साइकिल में बीच में बैठे एक आरोपी ने कट्टे से उसके पिता को सीने में गोली मार दी जिससे वह गिर गए। तीनों आरोपी बैग लेकर मोटर साइकिल से छतरपुर की तरफ भाग गए। घटना स्थल से भागीरथ की अस्पताल ले जाते समय मृत्यु हो गई। उक्त घटना पर थाना गुलगंज में अपराध पंजीबद्ध किया गया। दौरान विवेचना पुलिस ने आरोपीगण के विरुद्ध लूट एवं हत्या का मामला दर्ज कर विवेचना उपरांत अभियोग पत्र कोर्ट में पेश किया। मामले को जिला स्तरीय समिति ने जघन्य और सनसनीखेज मामले में शामिल किया। अभियोजन की ओर से अपर लोक अभियोजक/ एडीपीओ अजय कुमार मिश्रा ने आरोपीगण के खिलाफ सभी सबूत अदालत में पेश किए। बिजावर द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश मनीष शर्मा की अदालत ने आरोपीगण अवधेश श्रीवास एवं गौरवकांत चौरसिया को धारा 302 भादवि में आजीवन कारावास एवं पांच-पांच हजार रुपए का जुर्माना एवं धारा 394/397 भादवि में 10 वर्ष की कठोर कैद एवं पांच-पांच हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है।