भिण्ड, 16 दिसम्बर। त्रि-स्तरीय पंचायतों के आम निर्वाचन वर्ष मतदान तीन चरणों में छह जनवरी गुरुवार एवं 28 जनवरी शुक्रवार तथा 16 फरवरी 2022 बुधवार को होगा। दुकानों प्रतिष्ठानों, संस्थानों में कार्यरत कर्मचारियों को मताधिकार का प्रयोग करने हेतु अवकाश घोषित किया है।
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी स्थानीय निर्वाचन डॉ. सतीश कुमार एस द्वारा राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार यदि पंचायत क्षेत्र में उद्योग, कारखाने, व्यापारिक प्रतिष्ठान, दुकानें स्थित हों तो उनमें कार्य करने वाले मतदाताओं को मतदान का अवसर देने के लिए यह आवश्यक है कि उन्हें मतदान में भाग लेने का अवसर देने के लिए संबंधित संस्थाओं, कारखानों द्वारा संबंधित क्षेत्रों में मतदान की तारीख के दिन साप्ताहिक अवकाश घोषित किया जाए। ऐसा अवकाश प्रतिस्थापित साप्ताहिक अवकाश माना जा सकता है। दुकानों एवं वाणिज्यिक संस्थाओं में मप्र दुकान एवं संस्थान अधिनियम के अंतर्गत निर्धारित दिन अवकाश न रखकर उसके स्थान पर मतदान के दिन अवकाश दिया जाए।