मतदान के दिन शराब की दुकानें रहेगी बंद

भिण्ड, 16 दिसम्बर। त्रि-स्तरीय पंचायतों के आम निर्वाचन वर्ष 2021-22 मतदान तीन चरणों में छह जनवरी गुरुवार एवं 28 जनवरी शुक्रवार तथा 16 फरवरी 2022 बुधवार को होगा। मतदान समाप्ति होने के 48 घण्टे पूर्व से शराब की दुकाने बंद की जाकर शराब के क्रय-विक्रय पर पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा।
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी स्थानीय निर्वाचन डॉ. सतीश कुमार एस ने निर्देश दिए हैं कि प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय चरणों में पंचायत आम निर्वाचन के समय ग्रामीण क्षेत्र में स्थित शराब की सभी दुकानें संबंधित ग्राम पंचायत के लिए मतदान की समाप्ति के 48 घंटे पूर्व से बन्द रखी जाएंगी तथा इस अवधि में शराब का क्रय-विक्रय पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा। जनपद पंचायत अथवा जिला पंचायत के सदस्य के निर्वाचन के मामले में संबंधित निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली प्रत्येक ग्राम पंचायत की भौगोलिक सीमा की परिधि में स्थित शराब की सभी दुकानें उपरोक्तानुसार बंद रखी जाएंगी। जिन ग्राम पंचायतों में आम निर्वाचन संपन्न होना है, उन ग्राम पंचायतों की सीमा से पांच किमी की परिधि में आने वाली समस्त शराब की दुकानें भी बंद रखी जाएंगी।