नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी की जमानत निरस्त

रायसेन, 10 दिसम्बर। विशेष न्यायाधीश (लैंगिक अपराधों में बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012) जिला रायसेन के न्यायालय ने आरोपी अजय पुत्र पप्पू सहरिया उम्र 21 वर्ष निवासी ग्राम मनोरिया, जिला विदिशा का नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने के मामले में जमानत आवेदन निरस्त कर दिया है। मामले में राज्य की ओर से पैरवी अतिरिक्त जिला लोक अभियोजन अधिकारी रायसेन श्रीमती भारती गेडाम ने की।
अभियोजन मीडिया प्रभारी जिला रायसेन श्रीमती किरण नंदकिशोर के अनुसार प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि फरियादी द्वारा आरोपी के विरुद्ध 13 वर्षीय बालिका को शादी का झांसा देकर बहला फुसलाकर भगाकर ले जाने तथा उसके साथ शारिरिक संबंध बनाने के आरोप में प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध करवाई गई। जिस पर से थाना सलामतपुर में अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। अन्य विवेचना उपरांत यह अभियोग पत्र न्यायालय विशेष न्यायाधीश लैंगिक अपराधों में बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012, जिला रायसेन में प्रस्तुत किया गया। जहां आरोपी द्वारा जमानत का आवेदन दिया गया, जिस पर अभियोजन पक्ष द्वारा आपत्ति ली गई। न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनने के पश्चात मामले की संवेदनशीलता एवं गंभीरता को देखते हुए आरोपी का जमानत आवेदन निरस्त कर दिया है।