बका मारने वाले आरोपी को छह माह कारावास

न्यायालय ने पांच हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया

शाजापुर, 10 दिसम्बर। चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश शुजालपुर के न्यायालय ने बका मार कर फरियादिया को घायल करने वाले आरोपी संतोष केवट पुत्र हेमराज केवट उम्र 43 साल निवासी रायकन पुरा, शुजालपुर सिटी, जिला शाजापुर मप्र को धारा 326 भादंवि में छह माह, छह दिन का कारावास तथा पांच हजार रुपए के जुर्माने से दण्डित किया है।
सहायक जिला मीडिया प्रभारी अतिरिक्त डीपीओ शुजालपुर संजय मोरे ने बताया कि 20 फरवरी 2021 को शाम के करीब 4:30 बजे फरियादी राधेश्याम केवट मटन मार्केट शनि मन्दिर के सामने शुजालपुर सिटी, अपनी मछली की दुकान पर बैठा था। तभी उसकी मौसी का लड़का नंदकिशोर केवट, मटन मार्केट मछली खरीदने आरोपी संतोष केवट पुत्र हेमराज केवट की दुकान पर गया। जब नंदकिशोर संतोष से मछली का भाव करने लगा तो संतोष ने मछली का भाव 140 रुपण् प्रति किलो बताया तो नंदकिशोर ने बोला कि पांच-दस रुपए कम कर लो, तो संतोष केवट, नंदकिशोर को गालिंया देकर बोला कि इससे कम में नहीं आएगी। तो नंदकिशोर ने बोला कि गाली क्यों दे रहे हो। इस बात पर संतोष ने स्वयं की दुकान में रखा मछली काटने का लोहे का बका उठाया और नंदकिशोर को जान से मारने की नियत से सिर में मार दिया। जिससे नंदकिशोर के सिर के ऊपरी हिस्से में बांई तरफ गहरी चोट आई और बहुत खून निकलने लगा। नंदकिशोर वहीं पर गिर कर बेहोश हो गया। यह देख मौके से संतोष केवट भाग गया। उक्त घटना की रिपोर्ट थाना शुजालपुर सिटी में की गई। उक्त प्रकरण में अभियोजन की ओर से उपसंचालक ‘अभियोजनÓ शाजापुर सुश्री प्रेमलता सोलंकी के मार्गदर्शन में पैरवी अतिरिक्त जिला लोक अभियोजन अधिकारी शुजालपुर संजय मोरे एवं सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी शुजालपुर कमल सिंह गोयल ने की।