न्यायालय ने आरोपी पर लगाया 7200 रुपए का जुर्माना
रायसेन, 10 दिसम्बर। जेएमएफसी बरेली के न्यायालय ने आरोपी राजेश पुत्र रमेश कुमार धाकड़ उम्र 42 वर्ष निवासी ग्राम अलीगंज, थाना बरेली को तेजी व लापरवाही से ट्रेक्टर चलाकर दुर्घटना कारित करने के मामले में दोषी पाते हुए छह माह का सश्रम कारावास एवं 7200 रुपए के जुर्माने से दण्डित किया है।
अभियोजन मीडिया प्रभारी जिला रायसेन श्रीमती किरण नंदकिशोर के अनुसार प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि फरियादी द्वारा थाने में इस आशय की रिपोर्ट दर्ज कराई गई कि 28 मार्च 2015 को वह वरिष्ठ अधिकारयों को कार से लेकर मुख्यमंत्री के कार्यक्रम की तयारी हेतु ग्राम घाट पिपरिया जा रहा था, जैसे ही वे लोग बाग पिपरिया के आगे पहुंचे होंगे कि सामने अलीगंज की ओर से एक सोनालिका ट्रेक्टर का चालक तेजी व लापरवाही पूर्वक चलाता आया एवं उनकी कार में टक्कर मार दी, जिससे कार क्षतिग्रस्त हो गई एवं कार में बैठे अन्य अधिकारियों को चोंटे आईं। फरियादी की शिकायत पर थाना बरेली में अपराध क्र.113/2015 धारा 279, 337, 338 भादंवि एवं धारा 3/181, 146/196, 5/180 मोटर व्हीकल एक्ट पंजीबद्ध किया एवं अनुसंधान उपरांत न्यायालय के समक्ष अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया। उक्त प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी एडीपीओ बरेली ने की। न्यायालय जेएमएफसी बरेली ने गुरुवार को आरोपी राजेश को धारा 279 भादंवि में एक माह का सश्रम कारवास व 50 रुपए अर्थदण्ड एवं धारा 337 भादंवि में तीन माह का सश्रम कारवास व 50 रुपए अर्थदण्ड एवं धारा 338 भादंवि में छह माह का सश्रम कारवास व 100 रुपए अर्थदण्ड तथा धारा 146/196 एमव्ही एक्ट में एक माह का सश्रम कारवास व दो हजार रुपए अर्थदण्ड एवं धारा 3/181 एमव्ही एक्ट में एक माह का सश्रम कारवास व पांच हजार रुपए अर्थदण्ड, इस प्रकार कुल 7200 रुपए के जुर्माने से दण्डित किया है।