विदिशा, 08 दिसम्बर। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सिरोंज जिला विदिशा श्री दिलीप पाटिल के न्यायालय ने मारपीट करने वाले आरोपियों का एक-एक वर्ष का सश्रम कारावास व 250-250 रुपए के जुर्माने से दण्डित किया है।
अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी जिला विदिशा सुश्री गार्गी झा के हवाले से प्रकरण की पैरवी कर रहे एडीपीओ मनीष वर्मा ने बताया कि एक अप्रेल 2015 को थाना मुगलसराय अंतर्गत तिंदुआ के फरियादी व उसकी पत्नी शांति बाई व लड़का विशन सिंह खेत में शाम सात बजे चना काट रहे थे। खेत के पास उन्हें अभियुक्तगण दशरथ, सुंदर, एल्कार, होशयार मिले और उनसे बोले की चना मत काटना और उनकी डण्डों से मिलकर मारपीट की। मारपीट से फरियादी उसकी पत्नी शांतिबाई को चोटें आई थीं। मारपीट की रिपोर्ट फरियादी द्वारा थाने में जाकर दर्ज कराई थी। थाने में आरोपीगणों के विरुद्ध धारा 323/34 भादवि में प्रकरण पंजीबद्ध किया गया और प्रकरण विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान फरियादी का मेडिकल परीक्षण कराया गया। जिसमें डॉक्टर द्वारा एक्सरे की सलाह दी गई, एक्सरे रिपोर्ट में फ्रेक्चर आने पर धारा 325 भादवि का इजाफा किया गया और विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया। न्यायालय द्वारा उक्त अपराध का विचारण उपरांत आरोपीगण दशरथ सिंह, सुंदर सिंह, एल्कार सिंह व होशियार सिंह को धारा 323/34 भादस में तीन-तीन माह का सश्रम कारावास व 250-250 रुपए के जुर्माने एवं धारा 325/34 भादस में एक-एक वर्ष का सश्रम कारावास व 250-250 रुपए के जुर्माने से दंडित किया गया।