जेल में इलाज करने गए डॉक्टर पर हमला करने वाले आरोपी को एक वर्ष का कठोर कारावास

रायसेन, 07 दिसम्बर। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी गौहरगंज, जिला रायसेन श्री गौरव अग्रवाल के न्यायालय ने निर्णय पारित करते हुए जेल में कैदियों की जांच और उपचार करने गए शासकीय चिकित्सक पर हमला करने वाले आरोपी सोनू उर्फ राहुल पुत्र सुखराम नायक को दोषी पाते हुए धारा 332 भादवि में एक वर्ष सश्रम कारावास व 500 रुपए अर्थदण्ड एवं धारा 353 में छह माह का सश्रम कारावास एवं 500 रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है। मामले में राज्य की ओर से पैरवी सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी तहसील गौहरगंज लोकेन्द्र कुमार द्विवेदी ने की।
अभियोजन मीडिया प्रभारी जिला रायसेन श्रीमती किरण नंदकिशोर के अनुसार घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि आठ जुलाई 2020 को जेल में परिरुद्ध बंदियों को उपचार हेतु अंशकालीन जेल चिकित्स क डॉ. विजेन्द्र गौर दोपहर 3:40 बजे जेल में बंदियों का उपचार करने आए थे, जो कि एक-एक कर बंदियों का इलाज कर रहे थे। इसी दौरान डकैती डालने के आरोप में जेल में बंद विचाराधीन बंदी सोनू उर्फ राहुल पुत्र सुखराम भी चिकित्सक के समक्ष बीमारी का उपचार कराने आया था, उसी समय चिकित्सक से बोलने लगा कि आप कैसी दवाईयां दे रहे हो, अभी तक मुझे दी गई पूरी दवाईयों का पर्चा बनाओ और उपचार को लेकर गाली गलोच करने लगा। इसी बीच उसका भाई गोलू उर्फ नौबत सिंह पुत्र सुखराम भी गेट के अंदर आया, वो भी डॉक्टर के साथ गाली गलोच करने लगा, तभी जेल में ड्यूटी कर रहे मुख्य प्रहरी द्वारा उन्हे शांत करने और डॉक्टर से अलग करने की कौशिश करने के दौरान कैदियों द्वारा ड्यूटी कर रहे मुख्य प्रहरी की कॉलर पकड़कर झूमा-झटकी की गई, तभी अन्य प्रहरियों ने बंदियों को पकड़ कर वार्ड में बंद करवाया। उक्त घटना की शिकायत पीडि़त प्रहरी द्वारा पुलिस थाने में की गई, जिसके संबंध में पुलिस ने अपराध दर्ज कर विवेचना उपरांत आरोपीगण के विरुद्ध चालान न्यायालय में प्रस्तुत किया था। अभियोजन पक्ष के द्वारा की गई पैरवी के दौरान राज्य की ओर से प्रस्तुत साक्षीगण के कथनों और साक्ष्यों के आधार पर विद्वान न्यायालय ने आरोपी सोनू उर्फ राहुल पुत्र सुखराम के विरुद्ध लगाए गए आरोपों को संदेह से परे प्रमाणित पाते हुए धारा 332 भादंवि में एक वर्ष सश्रम कारावास व 500 रुपए अर्थदण्ड एवं धारा 353 में छह माह का सश्रम कारावास एवं 500 रुपए जुर्माने का दण्डादेश सुनाया है।