भिण्ड, 10 अक्टूबर। अपर कलेक्टर एलके पाण्डेय ने समस्त अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) जिला भिण्ड, प्रभारी अधिकारी जिला रिकार्ड रूम भिण्ड, समस्त तहसीलदार/ नायब तहसीलदार, प्रभारी अधिकारी तहसील रिकार्ड रूम भिण्ड, अधीक्षक कलेक्ट्रेट भिण्ड को निर्देशित कर कहा है कि संज्ञान में आया है कि लोकसेवा गारंटी अधिनियम 2010 अंतर्गत लोकसेवा केन्द्रों के माध्यम से दर्ज होने वाले प्रकरणों/ समाधान एक दिवस संबंधी प्रकरणों में दर्ज होने वाले प्रकरणों में वस्तुस्थिति पाई गई है। कई प्रकरणों में आपके कार्यालयीन स्टाफ के द्वारा नकल/ नक्शों आदि के प्रकरणों में तैयार कराई गई प्रतियां सीधे तौर पर संबंधित आवेदक अथवा अन्य किसी माध्यम से अनाधिकृत व्यक्ति को प्रदान कर दी जाती हैं, इस आशय के साथ कि लोकसेवा केन्द्र पर जाकर प्रमाणित करा लें (टिकिट आदि कार्रवाई) जो कि पूर्णत: अनुचित एवं अनियमितता की श्रेणी का कृत्य है, इस कारण से केन्द्रों पर कई बार आवेदक सीधे पहुंचकर तत्काल टिकिट लगाने की बोलते हैं। जबकि केन्द्र पर तत्समय अन्य आवेदकों की भीड़ उपलब्ध रहती है, इसक कारण से अव्यवस्था एवं अनावश्यक व्यवधान की स्थिति निर्मित हो जाती है तथा यह भी स्थिति निर्मित हो जाती है कि आवेदक की नकल के पृष्ठों की संख्या (उनकी जरूरत के अनुसार) कम ज्यादा होकर वास्तविक डीओ ऑनलाईन पोर्टल पर दर्ज होने की संख्या में भिन्न होती है, इस कारण से राजस्व की हानि शासन एवं जिले दोनों को होती है यह कृत्य वित्तीय अनियमितता को परिलच्छित करता है।
अतएव आप सभी गंभीरता पूर्वक इस ओर स्वयं जांच/ परीक्षण करते हुए व्यवस्था में सुधार लाएं, अधीनस्थों को कड़ाई के साथ नियमानुसार कार्य करने हेतु पाबंद करेंगे तथा किसी भी स्थिति में कोई भी ऑनलाईन दर्ज नकल/ नक्शा आदि के प्रकरणों को सीधे तौर पर संबंधित/ अनाधिकृत अन्य किसी को नहीं देंगे, बल्कि व्यवस्था बनाकर निर्धारित समय-सीमा में/ प्रति दिवस उक्त समस्त प्रकरणों का निराकरण वास्तविक संख्या के अधार पर उनका डीओ ऑनलाईन पोर्टल पर दर्ज करते हुए लोकसेवा केन्द्रों को प्रतियां उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।