भिण्ड, 27 जुलाई। विशेष न्यायालय मेहगांव के न्यायाधीश ने पॉक्सो एक्ट अंतर्गत एक बहुचर्चित नाबालिग से गैंगरेप मामले में आरोपी राहुल सिंह निवासी ग्राम पिपरोली को 20 वर्ष के सश्रम कारावास और 25 हजार रुपए के जुर्माने से दण्डित किया है। इसी प्रकरण में एक अन्य आरोपी को दोषमुक्त करार दिया गया है।
अभियोजन के अनुसार 5 जुलाई 2016 को अमायन थाना क्षेत्र की एक नाबालिग लडकी सुबह से लापता हो गई थी। पीडिता के पिता ने थाने में शिकायत दी थी कि उनकी बेटी पता नहीं चल रही है। आसपास पूछताछ करने पर उन्हें शक हुआ कि लोकेन्द्र सिंह उसे जबरन ले गया है। शिकायत के बाद पुलिस ने धारा 363 के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की। जांच में सामने आया कि लोकेन्द्र सिंह, राहुल सिंह, देवेन्द्र सिंह और लालू ने मिलकर किशोरी को अगवा किया और उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। पीडिता ने न्यायालय में धारा 164 के तहत बयान में घटना की पूरी जानकारी दी। जांच के बाद आरोपियों पर भारतीय दंड संहिता की धारा 366, 366ए, 376बी और पॉक्सो एक्ट की धारा 5/6 लगाई गईं। इस प्रकरण में पहले सहआरोपी लोकेन्द्र सिंह को दोषी ठहराया जा चुका है, जबकि देवेन्द्र सिंह दोषमुक्त हो गए थे। आरोपी राहुल सिंह के खिलाफ ट्रायल जारी रहा। आरोपी राहुल सिंह के विरुद्ध अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक देवेश शुक्ला ने मजबूत पैरवी की। न्यायालय ने अभियोजन के तर्कों को स्वीकार किया। कोर्ट ने राहुल सिंह को दोषी मानते हुए 20 वर्ष के सश्रम कारावास और 25 हजार रुपए जुर्माना देने का आदेश दिया।