कलेक्टर ने सीईओ जनपद लहार के विरुद्ध शास्ति अधिरोपित की

भिण्ड, 03 जून। कलेक्टर भिण्ड ने सीईओ जनपद लहार लोकेन्द्र जाट के विरुद्ध 250 रुपए शास्ति अधिरोपित की है।
कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव ने आदेश जारी कर कहा है कि लोकसेवा गारंटी अधिनियम 2010 में निहित प्रावधान अंतर्गत तथा इस संबंध में प्रत्येक टीएल बैठक में लगातार समीक्षा उपरांत दिए गए निर्देश एवं कार्यालय द्वारा लगातार पत्राचार उपरांत भी टीएल बैठक दो जून को समय सीमा बाह्य लंबित प्रकरणों की समीक्षा में लंबित समय सीमा बाह्य प्रकरणों हेतु स्वप्रेरणा से लोसेगा अधिनियम 2010 की धारा 7(01)(क) के तहत योजना आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग अंतर्गत विवाह का पंजीयन प्रकरण लंबित होने पर सीईओ जनपद लहार लोकेन्द्र जाट के विरुद्ध 250 रुपए शास्ति अधिरोपित की जाती है। सीईओ जनपद लहार को निर्देशित किया गया है कि उपरोक्तानुसार अधिरोपित शास्ति की राशि लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2010 अंतर्गत अधिकारी व कर्मचारी पर लगने वाली अर्थदण्ड शास्ति की राशि साइबर ट्रेजरी के माध्यम से हेड ऑफ अकाउंट में जमा करना सुनिश्चित करें।