आवेदन की मूल कॉपी प्राधिकृत अधिकारी के कार्यालय में जमा की जाए

– कलेक्टर ने समस्त अनुबंधित ऑपरेटर/ संचालक लोकसेवा केन्द्र भिण्ड को दिए निर्देश

भिण्ड, 30 मई। कलेक्टर भिण्ड संजीव श्रीवास्तव ने समस्त अनुबंधित ऑपरेटर, संचालक लोकसेवा केन्द्र समस्त जिला भिण्ड को निर्देशित कर कहा है कि तहसीलदार भिण्ड देवेन्द्र सिंह तोमर द्वारा लोकसेवा केन्द्र भिण्ड ग्रामीण एवं शहरी की जांच के दौरान यह तथ्य संज्ञान में लाया गया कि लोकसेवा केन्द्र के ऑपरेटर आवेदक से आवश्यक दस्तावेज लेकर आवेदन ऑनलाइन करने के बाद रसीद के साथ आवेदन की मूल प्रति (हार्ड कॉपी) भी आवेदक को दे देते हैं, जो वह स्वयं प्राधिकृत अधिकारी के कार्यालय में ले जाते हैं एवं समय सीमा से पूर्व निराकरण हेतु दवाब डालते हैं। इस प्रक्रिया में लोकसेवा केन्द्र ऑपरेटर द्वारा भी अतिरिक्त शुल्क लिया जाता है, जबकि यह लोकसेवा केन्द्रों की व्यवस्था है कि यह आवेदन की मूल कॉपी संबंधित कार्यालय में जमा करवाना, रिकार्ड रखना, कार्यालय से पावती प्राप्त करना सुनिश्चित करें।
आरएफपी अनुबंध अनुसार यह स्पष्ट है कि जहां भी राज्य के विभागों ने अभी तक बेक एण्ड कंप्यूटरीकरण प्राप्त नहीं किया है वहां लोकसेवा केन्द्र ऑपरेटर को दस्तावेजों की हार्ड कॉपी संबंधित विभाग को भेजना आवश्यक है। संबंधित विभागों, कार्यालयों से सेवा से संबंधित प्रमाण पत्र और अन्य दस्तावेज एकत्र करें। एलएसके ऑपरेटर प्रत्येक विभाग के साथ आदान प्रदान किए जाने वाले सभी आने वाले और जाने वाले दस्तावेजों के लिए व्यापक रिकार्ड बनाए रखने के लिए विभाग वार डाक रजिस्टर बनाए रखेंगे। एलएसके ऑपरेटर एलएसके के माध्यम से दस्तावेज को विभाग को सौंपते समय उचित पावती रसीद संबंधित (विभागीय अधिकारी का नाम पदनाम, उल्लेख करते हुए प्राप्त) करने के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार होंगे। इसके अलावा लोकसेवा ऑपरेटर विभागों से कोई भी दस्तावेज प्राप्त करते समय विभागों को समान पावती प्रदान करेगा और उसका रिकार्ड बनाए रखेगा। अत: उपरोक्त शासन निर्देशों का पालन सुनिश्चित करें एवं किसी भी स्तिथि में आवेदक को हार्ड कॉपी/ आवेदन की मूल प्रति ना दें, आवेदक को सिर्फ 20 रुपए मूल्य अथवा वैधानिक शुल्क की रसीद दी जाएगी। आवश्यक आवेदन की मूल कॉपी संबंधित केन्द्र द्वारा पदाभिहित, प्राधिकृत अधिकारी के कार्यालय में नियमानुसार जमा की जाएगी।