नाबालिगा से दुष्कर्म करने वाले आरोपी को 20 वर्ष का कठोर कारवास

ग्वालियर, 30 अप्रैल। अनन्यत: विशेष न्यायाधीश (लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम) एवं त्रयोदशम अपर सत्र न्यायाधीश जिला ग्वालियर श्रीमती वंदना राज पाण्डेय की अदालत ने नाबालिग अभियोक्त्री के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी शौकत अली खान उम्र 60 साल निवासी डबरा जिला ग्वालियर को धारा 366, 376(एबी), 342 भादंसं, 5(एम)/6 पॉक्सो एक्ट में क्रमश: 10 वर्ष, 20 वर्ष, एक वर्ष, 20 वर्ष एवं प्रत्येक में 500-500 रुपए अर्थदण्ड से दण्डित किया है।
अभियोजन की ओर से पैरवी करने वाले अतिरिक्त जिला लोक अभियोजन अधिकारी अनिल कुमार मिश्रा ने प्रकरण की जानकारी देते हुए बताया कि पीडिता की मां ने 14 अक्टूवर 2023 को थाने में आवेदन दिया कि वह झाडू-पोंछा का काम करती है, उसके तीन बच्चे हैं जिसमें पीडिता की उम्र आठ वर्ष है। उसकी बेटी की तबीयत दो तीन दिन से खराब थी, 13 अक्टूबर 2023 के रात करीब 11 बजे पीडिता ने उससे कहा कि मम्मी उसके पेट में दर्द हो रहा है, उसने पूछा क्या हुआ तो उसकी बेटी ने उसे बताया कि तीन दिन पहले दोपहर में जब वह बाखर में खेल रही थी तब अभियुक्त उसे अपने कमरे में ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। इसके बाद उसने अपने पति को सारी बात बताई, रात ज्यादा होने से अगले दिन थाने में पीडिता की मां ने शिकायत की। उसके लिखित आवेदन के आधार पर थाना डबरा शहर के अपराध क्र.944/2023 दर्ज कर विवेचना में लिया गया। संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र विशेष न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। न्यायालय ने अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर आरोपी को सजा सुनाई है।